किडनैपिंग एवं रेप के केस में ‘हरिश्चंद्र’ को सात वर्ष का कठोर कारावास,10 हजार रुपये का अर्थदंड। एफटीसी प्रथम पीके जयंत की अदालत ने एक को माना दोषी,दो मिले निर्दोष। करीब आठ साल पहले की है घटना,मुंशीगंज थाना का क्षेत्र का मामला। एफटीसी कोर्ट पर तैनात एडीजीसी(क्रिमिनल) दानबहादुर वर्मा ने वर्तमान वर्ष में सबसे ज्यादा मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में पाई सफलता
*किडनैपिंग एवं रेप के केस में ‘हरिश्चंद्र’ को सात वर्ष का कठोर कारावास,10 हजार रुपये का अर्थदंड* *एफटीसी प्रथम पीके जयंत की अदालत ने एक...