*मर्डर एवं रेप के केस में सात आरोपियों को कोर्ट से झटका,खारिज हुई बेल*
*प्राणघातक हमले के आरोपी को जिला जज कोर्ट से मिली जमानत*
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सुलतानपुर। चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या एवं प्राण घातक हमले समेत अन्य गम्भीर आरोपो से जुड़े मामलों में आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी सम्बंधित अदालतों में प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात प्राण घातक हमले के आरोपी संतोष यादव को जिला जज संतोष राय ने पर्याप्त आधार पाते हुए राहत दी है। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
पहला मामला वर्तमान थाना रामगंज क्षेत्र के खरगीपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले भागीरथी उपाध्याय ने बीते पांच फरवरी की घटना बताते हुए गांव के ही आरोपी संतोष यादव उसके भाई एवं दो रिश्तेदारों के खिलाफ अपने बेटे हेमंत उपाध्याय पर हुए प्राण घातक हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी संतोष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंकुश यादव ने अभियोजन कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोपों को निराधार बताया और जमानत की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जाहिर करते हुए हेमन्त को आई सात गम्भीर चोटों का हवाला दिया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज संतोष राय ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
दूसरा मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव से जुड़ा है, जहां के रहने वाले आरोपीगण शाने आलम, हातिम अली, राजा उर्फ राजन, बज्जन उर्फ शहबाज एवं जाने आलम की तरफ से चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या के आरोप में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया, वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री का जिक्र करते हुए उन्हें जमानत पर छूटने से अभियोजन पक्ष को खतरा होना बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज संतोष राय ने आरोपियों की जमानत के लिए आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
तीसरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के बढैयावीर इलाके से जुड़ा है,जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगिनी ने आरोपी पवन कुमार सिंह निवासी ऊंचगांव थाना सरपतहा जिला जौनपुर के खिलाफ जबरन दुष्कर्म करने एवं मुह खोलने पर जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आनन्द प्रकाश द्वितीय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
चौथा मामला जामों थाना क्षेत्र के पर्वतपुर मजरे बधैया कमालपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले मंगल मौर्या के खिलाफ सम्पत्ति बंटवारे की रंजिश को लेकर अभियोगी के चाचा सूर्यलाल पर हमला कर मौत के घाट उतारने का आरोप है। इस मामले में भी एडीजे प्रथम की अदालत ने उभय पक्षों के तर्काें को सुनने के पश्चात जमानत अर्जी खारिज कर दी।