Chull News
ब्रेकिंग न्यूज़
सुलतानपुर

दलित पर हमले के केस में बड़े व्यवसाइयों को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत। आपराधिक गैंग चलाने वाले आरोपियों को लगा झटका, तीनो की जमानत खारिज

*दलित पर हमले के केस में बड़े व्यवसाइयों को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत*

Advertisement

*आपराधिक गैंग चलाने वाले आरोपियों को लगा झटका, तीनो की जमानत खारिज*
—————————–
सुलतानपुर। दलित पर हमले के आरोप में फंसे आरोपी व्यवसाईयों एवं गैंगस्टर केस में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिनकी जमानत अर्जियों पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश यादव ने व्यवसाईयो की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है,वहीं स्पेशल जज आशारानी सिंह ने तीन गैंगस्टर आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के तुराबखानी इलाके जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले आरोपीगण चर्चित व्यवसाई सगे भाई मोहम्मद अली और सलमान के खिलाफ इसी गांव के रहने वाले अभियोगी जगरूप ने हमले एवं दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में बिल्डिंग मैटेरियल्स व्यवसायी एवं ठेकेदार मोहम्मद अली व सलमान की तरफ से स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया,वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया और फाइनल जमानत अर्जी मंजूर करने की मांग की।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश यादव ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
दूसरा मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के महमूदपुर मजरे हेमनापुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अमरजीत यादव व राकेश यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष ने 27 अप्रैल 2020 को आपराधिक गैंग चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में आरोपी अमरजीत यादव की तरफ से स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी,वहीं तीसरे मामले में गौरीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपीगण देव नारायन यादव व लवलेश निवासी पूरे बाजार-बस्ती देई थाना गौरीगंज समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में अजीत कुमार गुप्ता को गैंग लीडर बताया गया, इसी मामले में आरोपी देवनारायन व लवलेश की तरफ से जमानत अर्जी गैंगस्टर कोर्ट में प्रस्तुत की गई। दोनों मामलों में तीनो आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात गैंगस्टर एक्ट जज आशारानी सिंह ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Related posts

चुनावी रंजिश को लेकर निवर्तमान प्रधान परिवार पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस की पकड़ से दूर हैं कई नामजद आरोपी,डर के साये में पीड़ित पक्ष व वोटर।डेढ़ सप्ताह पूर्व हुए हमले में शफीक समेत अन्य को आई थी गम्भीर चोंटे,10 नामजद समेत अन्य है आरोपी,अब तक मात्र दो गये है जेल।मनबढ़ आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की वजह से पीड़ित पक्ष ने कड़ी सुरक्षा के बीच निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को भेजा पत्रथानाध्यक्ष ने कहा,दी जा रही है लगातार दबिश,पर ढूढ़े नही मिल रहे वांछित आरोपी,सहमे है वोटर।

Chull News

देखिये लाइव वीडियो -होली खेलने के बाद नदी में नहाते नहाते कैसे समा गए चार युवक

Chull News

सुल्तानपुर- मिशन शक्ति कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। आईएएस किंजल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। महिलाओं के अधिकार सुरक्षा और जागरूकता पर हुआ कार्यक्रम। 6 माह तक कई चरणों में होगा कार्यक्रम। समाज में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं बच्चियों को किया गया सम्मानित। नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में हुआ आयोजन

Chull News

Leave a Comment