*दलित पर हमले के केस में बड़े व्यवसाइयों को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत*
*आपराधिक गैंग चलाने वाले आरोपियों को लगा झटका, तीनो की जमानत खारिज*
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सुलतानपुर। दलित पर हमले के आरोप में फंसे आरोपी व्यवसाईयों एवं गैंगस्टर केस में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिनकी जमानत अर्जियों पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश यादव ने व्यवसाईयो की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है,वहीं स्पेशल जज आशारानी सिंह ने तीन गैंगस्टर आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के तुराबखानी इलाके जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले आरोपीगण चर्चित व्यवसाई सगे भाई मोहम्मद अली और सलमान के खिलाफ इसी गांव के रहने वाले अभियोगी जगरूप ने हमले एवं दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में बिल्डिंग मैटेरियल्स व्यवसायी एवं ठेकेदार मोहम्मद अली व सलमान की तरफ से स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया,वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया और फाइनल जमानत अर्जी मंजूर करने की मांग की।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश यादव ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
दूसरा मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के महमूदपुर मजरे हेमनापुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अमरजीत यादव व राकेश यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष ने 27 अप्रैल 2020 को आपराधिक गैंग चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में आरोपी अमरजीत यादव की तरफ से स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी,वहीं तीसरे मामले में गौरीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपीगण देव नारायन यादव व लवलेश निवासी पूरे बाजार-बस्ती देई थाना गौरीगंज समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में अजीत कुमार गुप्ता को गैंग लीडर बताया गया, इसी मामले में आरोपी देवनारायन व लवलेश की तरफ से जमानत अर्जी गैंगस्टर कोर्ट में प्रस्तुत की गई। दोनों मामलों में तीनो आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात गैंगस्टर एक्ट जज आशारानी सिंह ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।