*बगैर चार्जशीट एवं ट्रायल के ही थानाध्यक्ष ने गैंगस्टर आरोपी को बता दिया सजायाफ्ता,जवाब-तलब*
*जमानत के सम्बंध में भेजी गयी रिपोर्ट में पुलिस ने आरोपी को 20 वर्ष पुराने दहेज हत्या के केस में दर्शाया दोषसिद्ध,बचाव पक्ष ने बताया गलत*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
——————————————-
सुलतानपुर। गैंगस्टर केस में आरोपी के खिलाफ गलत रिपोर्ट भेजते हुए पुलिस ने उसे बगैर किसी मुकदमें में दंडित किए गए ही उसे दहेज हत्या का दोषसिद्ध अपराधी बता दिया, जबकि बचाव पक्ष ने पुलिस की इस रिपोर्ट को झूठा बताया है। स्पेशल जज आशारानी सिंह ने मामले में थानाध्यक्ष कूरेभार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने थानाध्यक्ष से 19 नवम्बर की सुबह 11 बजे तक पुलिस आख्या में दर्शाई गयी दोषसिद्धि के सम्बंध में स्पष्ट रूप से जवाब-तलब किया है।
मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी धर्मराज सिंह सुत सूर्यनारायण समेत अन्य के खिलाफ कूरेभार थाने में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपी धर्मराज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गयी है। प्रकरण की तफ्तीश बल्दीराय थानाध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह के जरिए की जा रही है। इसी मामले में आरोपी धर्मराज सिंह की तरफ से स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी पड़ी है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछली पेशी पर आरोपी धर्मराज सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री समेत अन्य अभिलेखों को सम्बन्धित थाने से तलब किया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कूरेभार थाने में दर्ज गैंगस्टर मुकदमें में पुलिस ने अदालत को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में आरोपी धर्मराज सिंह को वर्ष 2000 से जुड़े दहेज हत्या के मुकदमें में 10 साल की सजा से दंडित किए जाने का तथ्य दर्शाते हुए उसे दोषसिद्ध अपराधी होना बताया है, जबकि जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस के जरिए भेजी गयी रिपोर्ट में दर्शित मुकदमें में न तो धर्मराज के खिलाफ चार्जशीट दााखिल हुई, न ट्रायल चला और न ही उसे किसी प्रकार की सजा से दंडित ही किया गया है। बचाव पक्ष के इन तर्काें को सुनकर अदालत दंग रह गयी कि आखिर पुलिस ने बिना कोई साक्ष्य रहे ही धर्मराज के सम्बंध में कैसे और क्यों गलत रिपोर्ट प्रेषित कर दी। पुलिस की इस भ्रामक रिपोर्ट के सामने आने पर विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट-अल्का सिंह ने कोर्ट से समय की मांग करते हुए थानाध्यक्ष से स्पष्ट जवाब तलब करने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज आशारानी सिंह ने मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए थानाध्यक्ष कूरेभार को 19 नवम्बर यानी कल गुरूवार के लिए सुबह 11 बजे दर्शाई गयी दोषसिद्धि के सम्बंध में स्पष्ट रूप से जवाब पेश करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष कूरेभार की वजह से ही मामले में इस तरीके की रिपोर्ट अदालत को भेजी गयी है। इस मामले में थानाध्यक्ष कोर्ट को भ्रामक रिपोर्ट भेजे जाने के चलते बुरे तरीके से फंसते नजर आ रहे है।