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अमेठी जिले की पुलिस की इन लापरवाहियों से एसपी से जवाब -तलब, ट्रक चोरी में कोर्ट आदेश के चार साल बाद भी एफआईआर नही हुई दर्ज,हत्या के केस में भी लापरवाही

*अमेठी जिले की पुलिस की इन लापरवाहियों से एसपी से जवाब -तलब*
*ट्रक चोरी में कोर्ट आदेश के चार साल बाद भी एफआईआर नही हुई दर्ज,हत्या के केस में भी लापरवाही*

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*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर-कोर्ट आर्डर के साढ़े चार साल बाद भी अमेठी कोतवाली पुलिस ट्रक चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी है। जिसके संबंध में अभियोगी की अर्जी पर न्यायाधीश आशालिका पांडेय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश देते हुए एसपी अमेठी से जवाब-तलब किया है। वहीं मुसाफिरखाना पुलिस भी हत्या से जुड़े एक मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश के साल भर बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी है। थाना प्रभारियों की इन लापरवाहियों से एसपी अमेठी चर्चा में आ गये है।
पहला मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर 18 दिसम्बर 2015 को  फैजाबाद जिले के रहने वाले अभियोगी अखिलेश चंद तिवारी की ट्रक वाहन संख्या यूपी 44 टी-1735 चोरी हो गयी थी। घटना के संबंध में कोतवाली में तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ट्रक मालिक ने कोर्ट की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 22 अप्रैल 2016 को ट्रक चोरी की एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के प्रति रिसीव कर 17 जून 2016 को जिम्मेदार पुलिस कर्मी के जरिये कोतवाली ले जाया गया। इसके बाद अभियोगी अपने एफआईआर की कापी लेने एवं अग्रिम कार्यवाही की जानकारी पाने के लिए कोतवाली के चक्कर काटता रहा,लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। नतीजतन पुलिस की इस लचर कार्यशैली की वजह से न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के साढ़े चार साल बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज हो सका। पुलिस की कार्यशैली से निराश होकर अभियोगी ने अपने अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय के माध्यम से कोर्ट में आदेश अनुपालन के संबंध में अर्जी प्रस्तुत की। पुलिस की यह कार्यशैली देख न्यायाधीश आशालिका पांडेय ने पुलिस पर घोर लापरवाही की टिप्पणी करते हुए एसपी अमेठी से प्रकरण में हुई कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश देते हुए जवाब-तलब किया है। वहीं अमेठी जिला अंतर्गत स्थित मुसाफिरखाना कोतवाली से जुड़े रामदत्त मर्डर केस में अभियोगी श्यामदत्त की अर्जी पर अधिवक्ता विजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक वर्ष पूर्व आरोपीगण सुरेश कुमार,मृतक की पत्नी तारावती समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष  जांच का आदेश दिया था। बावजूद इसके एक वर्ष बीतने पर भी मुसाफिरखाना पुलिस अभी तक आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर नहीं दर्ज कर सकी है,कार्यवाही की बात तो बहुत दूर है। अभियोगी ने बताया कि बार-बार मुसाफिरखाना पुलिस उसे दौड़ा रही है और कोर्ट आदेश के बाद भी अभी तक उसके मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। ऐसे में अमेठी जिले की पुलिस कोर्ट आदेश का अनुपालन न कर मनमाना कानून चलाने में माहिर दिख रही है,जिससे उच्चाधिकारी मुश्किलो में नजर आ रहे है।

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