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*’अनामिका’ शुक्ला के नाम पर फर्जी शिक्षिका बनी ‘आकृति’ की जमानत खारिज*
*हत्या के प्रयास से जुड़े दो मामलों में अभियोजन को झटका,दो को मिली बेल*
*गनपत सहाय कालेज के सामने हुई लाखों की लूट में आरोपी को भी लगा झटका*

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*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। फर्जीवाड़ा कर शिक्षिका की नौकरी करने , लाखों की लूट एवं हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामलो में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों में आरोपियों की अर्जी मंजूर कर ली। वहीं गनपत सहाय कालेज के सामने हुई लूट के मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
पहला मामला धम्मौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी आशीष राय ने आरोपी शुभम सिंह उर्फ अभय प्रताप निवासी देवलपुर-कुड़वार के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी शुभम की तरफ से पैरवी कर रहे बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणजीत सिंह- त्रिसुंडी ने अभियोजन कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। फिलहाल अभियोजन पक्ष कोर्ट को अपने तर्को से संतुष्ट कर पाने में असफल रहा। नतीजतन उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
दूसरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रामपुर-हनुमानगंज से जुड़ा है। जहां के रहने वाले मोहम्मद वसीम के खिलाफ अभियोगी सियाराम ने बलबा एवं हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सज्जाद अहमद ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत स्वीकार करने की मांग की,वहीं अभियोजन ने जमानत पर विरोध जाहिर किया। फिलहाल इस केस में भी अभियोजन पक्ष अपने तर्कों से कोर्ट को संतुष्ट कर पाने में असफल रहा। नतीजतन अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने इस केस में भी परिस्थितियों के दृष्टिगत आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
तीसरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के पयागीपुर इलाके से जुड़ा है। जहां पर कुछ दिनों पूर्व गनपत सहाय कालेज के सामने लाखों की लूट हुई थी। इस मामले में मनीष कुमार बहेलिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने कड़ा विरोध जाहिर किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात प्रभारी सत्र न्यायाधीश एडीजे प्रथम ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
चौथा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) सर्व शिक्षा अभियान प्रभाकर मिश्र ने फर्जीवाड़ा कर अनामिका शुक्ला के नाम पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षिका पद पर संविदा की नौकरी करने वाली आरती उर्फ आकृति निवासी शारदामाई- विशुनगंज जिला कन्नौज के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। जिसकी तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उभय पक्षों ने अपने-अपने तर्कों को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात एफटीसी द्वितीय की अदालत ने फर्जीवाड़े की आरोपी आरती की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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