विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने वादिनी,पीड़िता व प्रिंसिपल की गवाही में सामने आये सबूतों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी धर्मराज उर्फ राजकुमार को माना दोषी। आरोपी पक्ष के प्रभाव में सही बयान देने के बजाय उसे बचाने की नीयत से तोड़-मरोड़ कर कोर्ट में बयान देने वाली पीड़िता की माँ के खिलाफ केस चलाने का कोर्ट ने दिया आदेश
*विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा* *स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट...