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बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुनवाई आज,सर्वे टीम रिपोर्ट करेगी दाखिल* *जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की रिपोर्ट पर सम्बंधित स्थान तुरंत सील करने का दिया है आदेश,वजू पर लगाई है पाबंदी,14 मई से लेकर 16 मई तक चला विवादित स्थल का सर्वे कमीशन,आज रिपोर्ट दाखिल होने के बाद आगे की स्थिति होगी स्पष्ट। कोर्ट ने डीजीपी एवं मुख्य सचिव को अपने मातहतों के जरिये सम्बंधित स्थल को सुरक्षित व संरक्षित करने सम्बन्धी कार्यो की मॉनिटरिंग करने की सौंपी है जिम्मेदारी।

*बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुनवाई आज,सर्वे टीम रिपोर्ट करेगी दाखिल*

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*जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की रिपोर्ट पर सम्बंधित स्थान तुरंत सील करने का दिया है आदेश,वजू पर लगाई है पाबंदी*

*14 मई से लेकर 16 मई तक चला विवादित स्थल का सर्वे कमीशन,आज रिपोर्ट दाखिल होने के बाद आगे की स्थिति होगी स्पष्ट*

*कोर्ट ने डीजीपी एवं मुख्य सचिव को अपने मातहतों के जरिये सम्बंधित स्थल को सुरक्षित व संरक्षित करने सम्बन्धी कार्यो की मॉनिटरिंग करने की सौंपी है जिम्मेदारी*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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*सुलतानपुर/वाराणसी/लखनऊ/दिल्ली।* वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े बहुचर्चित केस में आज सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। जिससे प्रथमदृष्टया स्पष्ट होगा कि किस पक्ष के दावों से जुड़ी बातें सर्वे टीम की रिपोर्ट से कितनी मेल खा रही है। फिलहाल कल सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा हिन्दू पक्ष के जरिये करने पर कोर्ट ने इसे केस का अहम साक्ष्य मानते हुए उसे सुरक्षित व संरक्षित करने के सम्बंध में वाराणसी के सम्बंधित अधिकारियों को आदेशित किया एवं सम्बंधित स्थल को तुरंत सील करने का आदेश जारी कर दिया,जिससे कि साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जा सके। जज रवि कुमार दिवाकर ने डीजीपी व मुख्य सचिव को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है।
मालूम हो कि वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े केस की सुनवाई चल रही है। मामले में हिन्दू पक्ष से वादी राखी सिंह व अन्य ने अपने अधिवक्ता मदन मोहन यादव के माध्यम से वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को पक्षकार बनाते हुए मुकदमा दाखिल किया है। जिसमे हिन्दू पक्ष ने विवादित स्थल पर अपना अधिकार होने का दावा किया है। इस केस की सुनवाई सुलतानपुर एवं अन्य जिलों में अपने कार्य व्यवहार से हमेशा चर्चा में रहे जज रवि कुमार दिवाकर कर रहे है। जिनके आदेश पर 14 मई से लेकर 16 मई तक सर्वे टीम ने कमीशन कार्य किया। सर्वे के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट कोर्ट ने कल उस जगह को सील कराने का सीआरपीएफ कमांडेट व अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किया । कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। सर्वे कमीशन के कार्यो की बकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई है,जिससे कि सम्बंधित विवादित स्थल के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर
कोर्ट ने अधिकरियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की है। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने ‘जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को शिवलिंग से जुड़े स्थल को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे के आखिरी दिन जैसे ही वजूखाने का पानी निकाला गया, वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया है कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ,दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है, इसकी गहराई भी काफी है। वहीं हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, कल्पना से अधिक प्रमाण मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू पक्ष के इस दावे से इनकार किया है। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने की सूचना के बाद से ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोगो को ही नमाज के लिए इंट्री की इजाजत दी है और वजू करने पर भी तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट तय करेगी कि आगे किस बिंदु पर किस तरीके से सुनवाई की जाय।

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