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एमपी-एमएलए कोर्ट से राज्य सभा सांसद एवं पूर्व विधायक को बड़ा झटका,केस वापसी की अर्जी खारिज। ‘आप’ सांसद संजय सिंह एवं सह आरोपी पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ चल रहा केस। वापस लेने के लिए शासन से हुई थी सिफारिश,पर मांग जायज होने की बात नही साबित कर सका सरकार पक्ष। स्पेशल जज पीके जयंत ने अर्जी खारिज कर साक्ष्य की कार्यवाही में नियत किया केस,माननीयो की मंशा पर फंसा पेंच

*एमपी-एमएलए कोर्ट से राज्य सभा सांसद एवं पूर्व विधायक को बड़ा झटका,केस वापसी की अर्जी खारिज*

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*’आप’ सांसद संजय सिंह एवं सह आरोपी पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ चल रहा केस वापस लेने के लिए शासन से हुई थी सिफारिश,पर मांग जायज होने की बात नही साबित कर सका सरकार पक्ष*

*स्पेशल जज पीके जयंत ने अर्जी खारिज कर साक्ष्य की कार्यवाही में नियत किया केस,माननीयो की मंशा पर फंसा पेंच*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों की केस वापसी पर शासन की सिफारिश पर सुनवाई चली। फिलहाल स्पेशल जज पीके जयंत ने केस वापसी की अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है और मुकदमे को साक्ष्य की कार्यवाही में नियत कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश से रास सांसद समेत अन्य आरोपियों को बड़ा झटका लगा है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर पुलिस के जरिये दर्ज कराए गये मुकदमे के मुताबिक 19 जून वर्ष 2001 को पूर्व विधायक अनूप संडा उनके तत्कालीन प्रतिनिधि संजय सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर सुल्तानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस और तत्कालीन दरोगा अशोक कुमार सिंह के साथ आरोपियों की नोकझोंक भी होने की बात सामने आई थी। इस घटना के सम्बंध में एसआई अशोक सिंह ने नगर कोतवाली में संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत सात के खिलाफ नामजद व 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मिली जानकारी के मुताबिक मामले में सात आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। मामले की सुनवाई मौजूदा समय मे एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। मामले में साक्ष्य की कार्यवाही चल रही थी,इसी बीच शासन की सिफारिश पर अभियोजन पक्ष ने केस वापसी पर उचित फैसला लेने की कोर्ट से मांग भी की थी। लेकिन केस वापसी पर सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्ता शासन की मांग को जायज नहीं साबित कर सके ,नतीजतन केस वापसी जनहित में है या फिर आरोपियों के खिलाफ चल रहा केस औचित्यहीन है,यह बात साबित नही हो सका। मामले में सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज पीके जयंत ने अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है और मामले में साक्ष्य के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।

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