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सुलतानपुर

बहुचर्चित धरावां हत्याकांड में कोर्ट ने तीन को हत्या सहित अन्य गम्भीर आरोपों में ठहराया दोषी* *दो सह आरोपियों को अदालत ने हत्या व हत्या के प्रयास के अलावा अन्य आरोपों में पाया दोषी,एक हुआ बरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने बहुचर्चित हत्याकांड में सुनाया फैसला,15 को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां में सात वर्ष पूर्व मिट्टी डालने के विवाद में दिनदहाड़े असलहा धारियों ने वारदात को दिया था अंजाम

*बहुचर्चित धरावां हत्याकांड में कोर्ट ने तीन को हत्या सहित अन्य गम्भीर आरोपों में ठहराया दोषी*

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*दो सह आरोपियों को अदालत ने हत्या व हत्या के प्रयास के अलावा अन्य आरोपों में पाया दोषी,एक हुआ बरी*

*जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने बहुचर्चित हत्याकांड में सुनाया फैसला,15 को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई*

*कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां में सात वर्ष पूर्व मिट्टी डालने के विवाद में दिनदहाड़े असलहा धारियों ने वारदात को दिया था अंजाम*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। दिनदहाड़े हुए बहुचर्चित धारावां हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हत्याकांड में तीन आरोपियों को हत्या व जानलेवा हमले सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है। वहीं अदालत ने दो आरोपियों को बलवा एवं गंभीर चोट पहुंचाने समेत अन्य आरोपों में दोषी ठहराया है, जबकि एक आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है।
मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां गांव से जुड़ा है। जहां 15 फरवरी 2014 को दिन में करीब साढ़े 10 बजे जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए। इस घटना में जमकर लाठी-डंडे व गोलियां चली। इस घटना में अभियोगी के बेटे शराफतउल्ला को गोली लगने की वजह से उसकी जान चली गई एवं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के संबंध में अभियोगी हफीजउल्ला ने हत्या एवं हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपो में गांव के ही आरोपीगण इफ्तेखारुल हक उर्फ बब्बू, मिस्बाहुल हक, करीमउल्ला, मोहम्मद अली, रफीउद्दीन उर्फ रफ्फू,वजीउद्दीन उर्फ बज्जी, मोतीन व मुजीब के खिलाफ राइफल व लाइसेंसी बंदूक से फायर कर वारदात को अंजाम देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। मामले में अभियोगी हफीजउल्ला की तहरीर पर आरोपियों खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश के उपरांत कोर्ट में आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपियों को बेकसूर बताया, वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता शिवशंकर सिंह एवं जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने 13 गवाहों को परीक्षित कराया और आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार बताते हुए उन्हें दोषी ठहराने की मांग की। विदित हो कि दौरान विचारण ही मुकदमे के अभियुक्त मोहम्मद अली व मुख्य आरोपी इफ्तेखारुल हक की मृत्यु हो चुकी है, शेष के खिलाफ अदालत में विचारण चला। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने उभय पक्षों के साक्ष्यों एवं तर्को को सुनने के पश्चात आरोपी वजीउद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं सहआरोपी मिस्बाहुल हक,करीमउल्ला व रफीउद्दीन उर्फ रफ्फू को हत्या एवं जानलेवा हमले समेत अन्य आरोपों में दोषी ठहराया दिया है। अदालत ने आरोपी मुजीब व मोतीन को हत्या व हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में दोषी न पाते हुए उन्हें मात्र बलबा एवं गम्भीर चोट पहुंचाने समेत आरोपों में दोषी करार दिया है। पांचों दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की गई है।

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