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पूजा मौत कांड में धम्मौर थानाध्यक्ष ने की जमकर मनमानी,पर अब दर्ज करना पड़ेगा मुकदमा,कोर्ट ने लिया संज्ञान। वारदात के कई माह बाद भी आरोपियों को संरक्षण देते रहे जिम्मेदार पुलिस अफसर।मृतका की मासूम बेटी व विधवा माँ न्याय के लिए दर-दर खाती रही ठोकरें। अनर्गल कार्याें में बाधा बनी पत्नी पूजा को पति ने साथियों संग मिलकर उतारा था मौत के घाट

*पूजा मौत कांड में धम्मौर थानाध्यक्ष ने की जमकर मनमानी,पर अब दर्ज करना पड़ेगा मुकदमा,कोर्ट ने लिया संज्ञान*

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*वारदात के कई माह बाद भी आरोपियों को संरक्षण देते रहे जिम्मेदार पुलिस अफसर*

*मृतका की मासूम बेटी व विधवा माँ न्याय के लिए दर-दर खाती रही ठोकरें*

*अनर्गल कार्याें में बाधा बनी पत्नी पूजा को पति ने साथियों संग मिलकर उतारा था मौत के घाट*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। ‘पूजा’ मौत कांड में थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक कई बार चक्कर काटने के बाद भी विधवा माँ एवं मासूम बच्ची की शिकायतों व बयान के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि किसी न किसी तरीके से मामले को टाला जाता रहा। फिलहाल घटना से जुड़े साक्ष्यों एवं पुलिस की करतूत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है। सीजेएम हरीश कुमार ने पूजा की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के लिए थानाध्यक्ष को आदेशित किया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने की भी चेतावनी दी है। अदालत के इस आदेश से केस को दबाने वाले धम्मौर थानाध्यक्ष को बड़ा झटका लगा है।

मामला धम्मौर थाना क्षेत्र के हालापुर नरही भाटी गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले वीरेन्द्र प्रताप सिंह से मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पनियार गांव निवासी बजरंग सिंह ने अपनी बहन पूजा कि शादी कई वर्षाें पूर्व सम्पन्न कराई थी। आरोप के मुताबिक वीरेन्द्र सिंह का चाल-चलन शुरू से ही ठीक नही था। नशे की लत होने के कारण वह विरासत में मिली सम्पत्तियों को भी सृजने के बजाय बिगाड़ रहा था। जिसके चलते पूजा अपनी सात वर्षीय बच्ची अड़िमा उर्फ जान्हवी व अन्य परिवारीजनों के भविष्य को लेकर चिंतित थी और विरोध करती थी, इसी के चलते वीरेन्द्र व उसकी पत्नी पूजा में अक्सर विवाद भी होता रहा। इसके अलावा शादी के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना देने की भी बात सामने आई थी। आरोप के मुताबिक इन्हीं सब कारणों से वीरेन्द्र सिंह ने अपने अनर्गल कार्याें में बाधा बन रही पत्नी पूजा सिंह को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसी के बाद बीते छह अगस्त की रात में वीरेन्द्र सिंह ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर पूजा को मौत के घाट उतार दिया। वारदात की चश्मदीद गवाह मृतका की सात वर्षीय बेटी जान्हवी ने सारी बातों को अपनी नानी राजकुमारी सिंह के साथ जा-जाकर थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक रो-रोकर बयां किया, लेकिन आरोपी के प्रभाव व पैरवी एवं थानाध्यक्ष रवि कुमार सिंह की गलत रिपोर्टिंग के चलते उच्च पद पर बैठे किसी भी पुलिस अफसर ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। नतीजतन घटना के करीब साढे पांच माह बाद तक भी अपनी बेटी के हत्यारों को उनकी करनी के अंजाम तक पहुंचाने के लिए मृतका की मासूम बेटी व उसकी विधवा मां दर-दर की ठोकरें खाती रही। फिलहाल पुलिस के जरिए कोई सुनवाई न होने पर मृतका के भाई ने कोर्ट की शरण ली। जिसमें पीड़ित परिवार की तरफ से पड़ी अर्जी पर सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने थानाध्यक्ष से आख्या मांगी। थाने से भेजी गयी आख्या में थानाध्यक्ष ने मनमुताबिक रिपोर्ट पेश कर आरोप से जुड़ा कोई साक्ष्य ही न मिलने की बात कह डाली,जबकि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद रहें। मामले में बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राम खेलावन यादव ने घटना से जुड़े समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को क्रमवार रखते हुए मुकदमा दर्ज कराकर उचित कार्यवाही की मांग की और थानाध्यक्ष की कार्यशैली से भी कोर्ट को अवगत कराया। मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के तर्काे को सुनने के पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के लिए थानाध्यक्ष को आदेशित किया है। वहीं अदालत ने इस आदेश के सात दिनों के भीतर ही एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया हैै। अदालत के इस आदेश से अपने पद का दुरूपयोग कर ऐसे गम्भीर मामले में आरोपियों को संरक्षण देने वाले थानाध्यक्ष को बड़ा झटका लगा है,वहीं पहले से ही आरोपियो को संरक्षण देने वाले थानाध्यक्ष रवि कुमार सिंह के जरिये निष्पक्ष तफ्तीश न किये जाने की भी सम्भावना जताई जा रही है,जिसको लेकर पीड़ित पक्ष उचित कदम उठा सकता है।

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