दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक सोमनाथ भारती को आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट में आज हुई बहस बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता ने अपने-अपने तर्क रखे,
जज पीके जयंत ने दोनों पक्षो की बहस सुनकर बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होकर आज जमानत अर्जी मंजूर कर लिया फिलहाल एमपीएमएलए जज पीके जयन्त ने विधायक सोमनाथ को 30 हजार की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि अमेठी के जगदीशपुर थाने में बीते 11 जनवरी को शोभनाथ भारती पर इसलिये मुकदमा दर्ज हुआ था क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में पैदा होने वालों बच्चों पर विवादित बयान दिया था। फ़िलहाल रायबरेली मामले में जमानत न होने के कारण अभी भी विधायक सोमनाथ भारती को अभी सुलतानपुर जेल में रहना ही पड़ेगा ।रायबरेली मामले में कल 16 जनवरी को सुनवाई होनी है।