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एमपी-एमएलए कोर्ट से ‘आप’ विधायक को रायबरेली के केस में पेश करने का आदेश,बढ़ी मुश्किलें* *अदालत ने रायबरेली पुलिस की मांग पर 15 जनवरी को विधायक सोमनाथ को पेश कराने के लिए जेल अधीक्षक सुलतानपुर को दिया आदेश* *जगदीशपुर से जुड़े केस में आज होगी जमानत पर बहस,कोर्ट ने अभियोजन अभिलेख किये तलब

*एमपी-एमएलए कोर्ट से ‘आप’ विधायक को रायबरेली के केस में पेश करने का आदेश,बढ़ी मुश्किलें*

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*अदालत ने रायबरेली पुलिस की मांग पर 15 जनवरी को विधायक सोमनाथ को पेश कराने के लिए जेल अधीक्षक सुलतानपुर को दिया आदेश*

*जगदीशपुर से जुड़े केस में आज होगी जमानत पर बहस,कोर्ट ने अभियोजन अभिलेख किये तलब*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। यूपी के अस्पतालों पर विवादित बयान देने के मामले में जेल गए आम आदमी पार्टी के विधायक की जमानत पर सुनवाई बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी। नतीजतन एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने आवश्यक अभियोजन अभिलेख तलब करते हुए पुनः आज गुरूवार को सुनवाई का दिन तय किया है। वहीं अदालत ने रायबरेली में विधायक पर दर्ज मुकदमें में 15 जनवरी को रिमांड को लेकर पेश कराने के लिए जेल अधीक्षक को आदेशित किया।
मालूम हो कि बीते 11 जनवरी को विवादित बयान देने के मामले में जगदीशपुर पुलिस ने आरोपी विधायक सोमनाथ भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया। जिनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई टालते हुए अदालत ने अभियोजन प्रपत्र तलब करते हुए 13 जनवरी की तारीख तय की थी। बुधवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने एवं अभियोजन के जरिए आवश्यक अभिलेख पूर्ण रूप से न पेश कर पाने की वजह से शासकीय अधिवक्ता दानबहादुर वर्मा ने अतिरिक्त समय की मांग की। वहीं विधायक के गृह जनपद एवं अन्य स्थानों पर दर्ज मुकदमें का भी ब्यौरा तलब करने की बात रखी। उधर बचाव पक्ष से पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय व रूद्र प्रताप सिंह मदन ने अपनी दलीले प्रस्तुत करते हुए जमानत की मांग की। फिलहाल अदालत ने मामले में सुनवाई टालते हुए आज 14 जनवरी की तारीख तय की है। वहीं रायबरेली में विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमें में वारंट-बी के जरिए रिमांड कराने की मांग को लेकर वहां की पुलिस ने जेल अधीक्षक सुलतानपुर को पत्र भेजा था एवं अदालत से भी इस सम्बंध में अनुमति मांगी गयी थी। जिस पर सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश पीके जयंत ने 15 जनवरी को विधायक को रायबरेली से जुडे़ मुकदमें में पेश कराने के लिए जिला कारागार अधीक्षक सुलतानपुर को आवश्यक कार्यवाही का आदेश दिया है।

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