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भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व देवमणि द्विवेदी को एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका,केस वापसी की अर्जी खारिज।विधायक देवमणि द्विवेदी को लम्भुआ थाने से जुड़े दूसरे केस में मिली बड़ी राहत,केस वापसी की अर्जी मंजूर।दोनों मामलों में माननीयो की केस वापसी जायज न मानते हुए कोर्ट ने अर्जी की खारिज,फरार चल रहे आरोपी तलब,11 तारीख को होगी अगली सुनवाई

*भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व देवमणि द्विवेदी को एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका,केस वापसी की अर्जी खारिज*

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*विधायक देवमणि द्विवेदी को लम्भुआ थाने से जुड़े दूसरे केस में मिली बड़ी राहत,केस वापसी की अर्जी मंजूर*

*दोनों मामलों में माननीयो की केस वापसी जायज न मानते हुए कोर्ट ने अर्जी की खारिज,फरार चल रहे आरोपी तलब,11 तारीख को होगी अगली सुनवाई*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के अपहरण एवं विधानसभा चुनाव के दौरान थाने में बवाल कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा विधायक सीताराम वर्मा एवं देवमणि द्विवेदी को एमपी-एमएलए कोर्ट से नए साल के पहले दिन ही बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए जज पीके जयंत ने दोनों माननीयो की केस वापसी सम्बन्धी अर्जी को जायज न मानते हुए खारिज कर दिया है। वहीं लम्भुआ से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी की केस वापसी की अर्जी को स्वीकार कर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
पहला मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव की पत्नी उमा देवी ने मौजूदा भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व सहआरोपी रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ अपने पति के अपहरण व मारपीट समेत अन्य गम्भीर आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था,घटना को अंजाम देने के पीछे सत्ता में विशेष पद पर बैठने को लेकर यह ताना-बाना बुनने की बात सामने आई थी। मामले में सीताराम वर्मा व रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ,जिनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
दूसरा मामला भी लम्भुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में वर्तमान लम्भुआ विधायक देवमणि द्विवेदी के खिलाफ फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट संजय यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश पूरी होने के उपरांत आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। इस केस का भी विचारण एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
तीसरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष आजाद सिंह केसरी ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान थाने आकर पुलिस कर्मियों को धमकाने समेत अन्य आरोपो में तीन फरवरी 2017 को लंभुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व मौजूदा भाजपा विधायक देवमणि दूबे, भाजपा नेता शिवाकांत मिश्र समेत करीब दो दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तीनो मामलों का विचारण एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहा है। इन मामलों में शासन की सिफारिश पर अभियोजन पक्ष ने केस वापसी पर उचित फैसला लेंने की कोर्ट से मांग की थी। शुक्रवार को तीनों मामलों में केस वापसी की अर्जी पर सुनवाई के पश्चात लम्भुआ थाने से जुड़े मामले में विधायक देवमणि द्विवेदी की केस वापसी को लेकर प्रस्तुत अर्जी को स्वीकार कर बड़ी राहत दी है। वहीं कोतवाली देहात थाने से जुड़े मामले में विधायक देवमणि द्विवेदी एवं लम्भुआ थाने से जुड़े अपहरण मामले विधायक सीताराम वर्मा की केस वापसी की अर्जी को मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर जायज न मानते हुए खारिज कर दिया है। इन दोनों मामलों में गैरहाजिर चल रहे आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर अगली सुनवाई के लिए आगामी 11 जनवरी की तारीख कोर्ट ने तय की है। कोर्ट के इस फैसले से दोनों माननीयो को बड़ा झटका लगा है।

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