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दरोगा ‘नियाजी’ ने दुष्कर्म केस की तफ्तीश में किया था खेल, पर नहीं मिली आरोपी को बेल।स्पेशल जज ने दुष्कर्म व गर्भपात कराने के आरोपी सलमान की जमानत की खारिज।हत्या के प्रयास में एक आरोपी को मिली बेल,दो गम्भीर मामलों में आरोपियों को झटका

*दरोगा ‘नियाजी’ ने दुष्कर्म केस की तफ्तीश में किया था खेल, पर नहीं मिली आरोपी को बेल*

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*स्पेशल जज ने दुष्कर्म व गर्भपात कराने के आरोपी सलमान की जमानत की खारिज*

*हत्या के प्रयास में एक आरोपी को मिली बेल,दो गम्भीर मामलों में आरोपियों को झटका*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर । किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के मामले में विवेचक नियाजी हुसैन को तलब करने के बाद मिले साक्ष्यों एवं केस की प्रकृति के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं दुष्कर्म से जुडे़ दो अन्य गम्भीर मामलों में एफटीसी द्वितीय पूनम सिंह ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जबकि हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला जज कोर्ट ने आरोपी की अर्जी मंजूर कर ली है।
पहला मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के खैराबाद इलाक़े से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी मो. सलमान पुत्र सिकंदर के खिलाफ फैजाबाद जिले की रहने वाली पीड़ित किशोरी की माॅ ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं अवैध तरीके से निकाहनामा तैयार कराने व गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर गर्भपात कराने जैसे गम्भीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। इस अपराध में आरोपी सलमान के भाई गुलजार, आजाद, कम्मन एवं बहन सन्नी और मुन्नी पर संलिप्तता का आरोप लगा है। मामले में कोतवाली में तहरीर देते समय ही अभियोगिनी ने साथ में निकाहनामा, प्रेग्नेंट-पाजिटिव रिपोर्ट, उम्र सम्बंधी अभिलेख सहित अन्य कागजात पुलिस को दिए थे। इन कागजातों का जिक्र भी टाइपशुुदा तहरीर में किया भी गया है। बावजूद इसके विवेचना कर रहे दरोगा नियाजी हुसैन ने इन कागजातों को न जाने कैसे गायब कर विवेचना में शामिल नहीं किया और आरोपी सलमान की बेल पर सुनवाई के दौरान आधी-अधूरी रिपोर्ट दाखिल कर दी। जिस पर शासकीय अधिवक्ता एवं अभियोगिनी के निजी अधिवक्ता अजीजुर्रहमान ने विरोध जताते हुए कार्यवाही की मांग की। इस अर्जी पर संज्ञान लेते हुए स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने दरोगा नियाजी हुसैन को कागजातों के साथ तलब किया। कोर्ट के सख्त आदेश से हरकत में आए दरोगा नियाजी हुसैन आनन-फानन में कागजात लेकर कोर्ट पहुंच भी गए,जहां उन्हें लापरवाही पर फटकार भी लगी। जिसके उपरांत अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता व *वादिनी के निजी अधिवक्ता अजीजुर्रहमान व बृजेश श्रीवास्तव* के तर्काें को सुना। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। अदालत का यह आदेश सामने आया है, जिसमें अदालत ने मौजूद साक्ष्यों एवं तर्काें के आधार पर आरोपी सलमान की जमानत के लिए आधार न पाते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। ऐसे में लचर विवेचना कर आरोपी को लाभ पहुंचाने की नीयत से विवेचना में खेल कर रहे विवेचक नियाजी हुसैन को बड़ा झटका लगा है और उनकी विवेचना भी सवालो के घेरे में मानी जा रही है।
दूसरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के केएनआई पांचोपीरन इलाके से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आदित्य सिंह के खिलाफ बीते 29 जनवरी को अभियोगी ने जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी आदित्य की जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने आरोपों को निराधार बताते हुए अभियोजन की कहानी पर सवाल उठाया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध को गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जाहिर किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।
तीसरा मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के खरगीपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले उमाशंकर दूबे के खिलाफ तलाकशुदा पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दो वर्षाें तक दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में उमाशंकर दूबे की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रूपयों के लेन-देन के विवाद में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने एवं तीन बच्चों की माॅ के चरित्र पर सवाल उठाते हुए आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर दुष्कर्म करने एवं गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए जमानत पर विरोध जाहिर किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी द्वितीय जज पूनम सिंह ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी उमाशंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
चौथा मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र के सैतापुर सराय गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सज्जाद हुसैन के खिलाफ पत्नी को प्रताड़ित करने एवं गर्भवती होने के दौैरान उसे धोखे से छत पर बुलाकर धकेल देने का आरोप है। जिसकी वजह से गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत का भी जिम्मेदार सज्जाद हुसैन को बताया गया है। इस मामले में आरोपी सज्जाद हुसैन की जमानत पर सुनवाई के दौरान उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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