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बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने दो को ठहराया दोषी,एक बरी। चार लोगों की हत्या से जुड़े मामले में दोषियों की सजा के बिन्दु पर नौ को होगी सुनवाई। चांदा थाना क्षेत्र के कोईरीपुर में मामूली कहा-सुनी में छह वर्ष पूर्व हुई थी दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात

*बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने दो को ठहराया दोषी,एक बरी*

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*चार लोगों की हत्या से जुड़े मामले में दोषियों की सजा के बिन्दु पर नौ को होगी सुनवाई*

*चांदा थाना क्षेत्र के कोईरीपुर में मामूली कहा-सुनी में छह वर्ष पूर्व हुई थी दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। बहुचर्चित फोर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। एफटीसी जज पूनम सिंह ने दोषियों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए आगामी नौ मार्च की तिथि तय की है। वहीं अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए एक आरोपी को बरी कर दिया है।
मामला चांदा थाना क्षेत्र के कोईरीपुर टाउन एरिया से जुड़ा है। जहाँ पर 7 अक्टूबर वर्ष 2015 में मामुली कहा-सुनी को लेकर आमिना व मोहल्ले के ही रहने वाले लईक पक्ष के बीच विवाद हो गया। इस दौरान आरोपी लईक ने आक्रोश में आकर सहआरोपियों की मदद से गोश्त काटने वाले बांके से अगले पक्ष के सगे भाई गौहर व जौहर एवं इनके चचेरे सगे भाई जावेद व मोइनुद्दीन पर वार कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिनकी मौत हो गई। इस घटना में आमिना को भी गम्भीर चोटें आई थी। मामले में आमिना के पति सरफुद्दीन की तहरीर पर लईक व सहआरोपी उमर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान सहआरोपी लल्लू का भी नाम सामने आया। तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। प्रकरण का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रामखेलावन यादव व अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने पैरवी कर आरोपियों को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे ने अपने साक्ष्यों एवं तर्काें को प्रस्तुत कर उन्हें ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी जज पूनम सिंह ने मुख्य आरोपी लईक व सहआरोपी उमर को हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है, जिनकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख तय की गयी है। वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया है।

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