*बहुचर्चित फोर मर्डर केस में आया कोर्ट का फैसला,दो दोषी, एक को मिला सन्देह का लाभ*
*दोषियों की सजा के बिन्दु पर एफटीसी जज पूनम सिंह नौ मार्च को सुनाएगी फैसला*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुल्तानपुर। कोइरीपुर के बहुचर्चित फोर मर्डर केस में आया कोर्ट का फैसला, एफटीसी जज पूनम सिंह ने आरोपी लईक व उमर को हत्या व हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपो में ठहराया दोषी, संदेह का लाभ देते हुए सहआरोपी लल्लू को कोर्ट ने किया बरी, दोष सिद्ध आरोपियों की सजा के बिंदु पर नौ मार्च को होगी सुनवाई, वर्ष 2015 में मामूली विवाद में गौहर,जौहर,मुइनुद्दीन व जावेद की धारदार हथियार से हमला कर हुई थी हत्या,बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रामखेलावन यादव व नरेंद्र सिंह ने की थी पैरवी, वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे ने पेश किए थे साक्ष्य,चांदा थाना क्षेत्र के कोइरीपुर टाउन एरिया का मामला।