सुल्तानपुर -डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने सभी ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को लिखा पत्र। अब केवल पंचायत विभाग के ही कंसल्टिंग इंजीनियर्स करेंगे ग्राम सभा में हुए कार्यों सत्यापन। अन्य विभागों के अवर अभियंता द्वारा करवाया गया सत्यापन नही होगा मान्य। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज ने जारी किया है शासनादेश।
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