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सुल्तानपुर

सरकारी खजाने में लाखों के नुकसान पर शख्त हुए जिलाधिकारी,पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कार्यदायी संस्था के खिलाफ राजस्व वसूली के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथार्टी को लिखा पत्र

*सरकारी खजाने में लाखों के नुकसान पर शख्त हुए जिलाधिकारी,पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कार्यदायी संस्था के खिलाफ राजस्व वसूली के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथार्टी को लिखा पत्र*

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सुल्तानपुर-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य दौरान जिले के अन्य अन्य स्थानों से मिट्टी खनन का हुआ था कार्य,उसी कड़ी जिले जयसिंहपुर तहसील के अलग अलग गांवो से 7 स्थानों पर *जीआर इंफ्राप्रोजेक्टस लिमिटेड* ने मिट्टी खनन का किया था कार्य,वही उक्त कंपनी द्वारा मिट्टी खनन के बाद खनन विभाग को नही जमा किया गया खनन शुल्क,बताते चले कि जयसिंहपुर तहसील के *ताजुद्दीनपुर गांव के तालाब खाते की भूमि पर बिना खनन विभाग की अनुमति व खनन शुल्क जमा किये बिना मिट्टी खनन का हुआ था कार्य,जिस बाबत पत्र संख्या 34 दिनांक 9.8.2019 को 12 लाख 73 हजार 6 सौ रुपये* जमा करने के लिए जिलाधिकारी ने किया था जारी,वही उक्त तहसील के *सबई गांव के अलग अलग 3 काश्तकारों व ग्रामीणों की निजी भूमि गाटाओ से बिना खनन विभाग अनुमति व खनन शुल्क जमा किये बिना मिट्टी खनन का किया था कार्य* जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या 382,383 दिनांक 19.10.2020 व पत्र संख्या 480 दिनांक 05.08.2021 को जारी कर 7 लाख 99 हजार 200 रुपये जमा करने की कही थी बात,वही जयसिंहपुर तहसील के ही *हयातनगर गाँव के निजी काशयतकरो की भूमि पर खनन विभाग के बिना अनुमति के मिट्टी खनन करने का किया गया था कार्य,जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा पत्र संख्या 514 को दिनांक 26.10.2021 को जारी कर* 6 लाख 41 हजार रुपये जमा करने की कही गई थी बात,तो आगे जयसिंहपुर के सिरवारा गाँव के निजी काश्तकारों के भूमि पर बिना खनन की विभाग की अनुमति के ही मिट्टी खनन का किया गया था कार्य,जिसके संबंध में पत्र संख्या 540 दिनांक 10.12.2021 को जिलाधिकारी ने जारी कर *5 लाख 52 हजार* रुपये जमा करने की कही थी बात,वही आखिरी में सबई गाँव मे स्थित सरकारी भूमि से बिना अनुमति लिए व खनन शुल्क जमा किये बिना मिट्टी खनन का हुआ था कार्य,उसी कड़ी में जिलाधिकारी ने पत्र संख्या 547 दिनांक 29.12.2021 को जारी कर *10 लाख 49 हजार 7 सौ रुपये* जमा करने की कही गयी थी बात,जिलाधिकारी के लगातार राजस्व वसूली के लिए पत्र करने बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा राजस्व शुल्क ना जमा करने की दशा में *जिलाधिकारी रविश गुप्ता* ने कार्यदायी संस्था जीआर इंफ्राप्रोजेक्टस लिमिटेड के खिलाफ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा लखनऊ को लिखा है पत्र,लिखे पत्र में कार्यदायी संस्था के बिल से खनन विभाग के बकाया शुल्क *43 लाख 15 हजार 5 सौ रुपये* राजस्व हित मे काटने का किया है अनुरोध।

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