2 मई को सुल्तानपुर में होने वाली मतगड़ना के लिये अभिकर्ताओं के लिये भले ही कोविड 19 की RTPCR जांच आवश्यक न हो, लेकिन ऐसे जिला प्रशासन ने अति विशिष्ट, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों, आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों,शासकीय सेवा और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के साथ साथ सर्दी, जुकाम,बुखार, खांसी से भी पीड़ित लोगों को मतगड़ना अभिकर्ता न बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रत्याशी, मतगड़ना अभिकर्ता के साथ साथ अधिकृत व्यक्तियों को मतगड़ना स्थल पर मास्क और फेसशील्ड लगाना अनिवार्य होगा। देखें जिलाधिकारी का आदेश👇🏻👇🏻
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