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सुल्तानपुर

विशेष अदालतों ने मासूम से दुष्कर्म प्रयास एवं किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषी को सुनाई सजा व ठोंका जुर्माना। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास के दोषी बिजली उर्फ शाह आलम को पांच वर्ष की कैद एवं स्पेशल जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी राजेश को पन्द्रह वर्ष कैद की सुनाई सजा।अदालतों ने दोषी शाह आलम को 20 हजार तो दोषी राजेश के खिलाफ ठोंका 50 हजार का अर्थदंड,दोनों मामलों में अर्थदंड की धनराशि में से पीड़ित पक्ष को 50 प्रतिशत देने का आदेश

*विशेष अदालतों ने मासूम से दुष्कर्म प्रयास एवं किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषी को सुनाई सजा व ठोंका जुर्माना*

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*स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास के दोषी बिजली उर्फ शाह आलम को पांच वर्ष की कैद एवं स्पेशल जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी राजेश को पन्द्रह वर्ष कैद की सुनाई सजा*

*अदालतों ने दोषी शाह आलम को 20 हजार तो दोषी राजेश के खिलाफ ठोंका 50 हजार का अर्थदंड,दोनों मामलों में अर्थदंड की धनराशि में से पीड़ित पक्ष को 50 प्रतिशत देने का आदेश*

*जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोस्तपुर थाना क्षेत्र के कजियाना टोला निवासी शाह आलम को एवं दूसरी विशेष अदालत ने गौरीगंज क्षेत्र के पूरे इबादुल्ला निवासी राजेश को सुनाई है सजा,केस का ट्रायल पूरा होने तक बिजली को नहीं मिली बेल,काटता रहा जेल और अब हो गई सजा,मिला करनी का परिणाम*

*स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की सक्रियता से मात्र 20 महीने में केस का ट्रायल पूरा,गवाहों के प्रति है यह कोर्ट सक्रिय,आरोपियों को बेवजह केस लटकाने का नहीं मिल रहा मौका*

*हाल में ही जिला न्यायालय की कई अदालतो से अपराधियों को सजा मिलने से दहशत में है अपराध को अंजाम देने वाले,अदालतों की तेजी से अपराधी निराश और पीड़ित पक्षों में जगी न्याय की आश*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। सात वर्षीय मासूम को मूंगफली खिलाने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी शाह आलम उर्फ बिजली को पांच वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं शौच के लिए निकली सोलह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो एक्ट की दूसरी स्पेशल कोर्ट ने दोषी राजेश को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पहला मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने कजियाना टोला निवासी आरोपी युवक बिजली उर्फ शाह आलम के खिलाफ 14 नवम्बर 2019 की घटना बताते हुए दोस्तपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी सात वर्षीय पुत्री एक चाय की दुकान पर गई थी, तभी आरोपी बिजली पुत्र वसीम कुरैशी उसे मूंगफली खिलाने का लालच देकर एक दुकान के पीछे सुनसान जगह पर ले गया और गलत नीयत से उसके कपड़े उतारने लगा। आरोपी की इस हरकत से मासूम लड़की सहम कर रोने लगी,जिसके रोने की आवाज सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी वहां से फरार हो गया। इस घटना के सम्बंध में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी बिजली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की और तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया। मामले में आरोपी ने सेशन कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक चक्कर काटे,लेकिन उसे जमानत तक नहीं मिली। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सों एक्ट/एडीजे-12 की अदालत में चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया और आरोपी बिजली को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया,अंततः वह घटना को साबित करने में सफल भी रहें। वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया और फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर केस दर्ज कराने का तर्क पेश किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी बिजली उर्फ शाह आलम को पाक्सो एक्ट की धारा में दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत रकम पीड़िता के पक्ष में देने का भी आदेश पारित किया है। नाबालिगों से जुड़े अपराध के मामलो में कोर्ट की बढ़ी सक्रियता एवं ताबड़तोड़ आ रहे फैसलों की वजह से इन दिनों ऐसे मामलों से जुड़े अपराधियों में दहशत का माहौल है और पीड़ित पक्षों में न्याय की आश जगी है,वहीं अपने अनुचित प्रभाव के बल पर गवाहों को कोर्ट में खड़ा वालों की भी मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
दूसरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के पूरे शिवबख्श का पुरवा मजरे पूरे इबादुल्ला गांव के रहने वाले आरोपी राजेश पुत्र राजाराम के खिलाफ अभियोगी ने छह फरवरी 2014 की घटना बताते हुए शौच के लिए गई अपनी पुत्री से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में अभियोगी की तहरीर पर गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कार्रवाई की। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोप-पत्र भी दाखिल किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एडीजे सप्तम की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपी राजेश को बेकसूर बताया, वहीं शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी ने अभियोजन गवाहों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत कर आरोपी राजेश को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी राजेश को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत रकम पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश पारित किया है। जिला न्यायालय की विभिन्न अदालतों से बड़े-बड़े एवं गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में आ रहे लगातार फैसलों से अपराधियों में इन दिनों दहशत का माहौल है और कानूनी दांव-पेंच खेलकर अपने अपराध को अंजाम देने के बाद भी बच निकलने वाले अपराधियों में निराशा आई है तो वहीं पीड़ित पक्षों को शीघ्र एवं उचित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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