Chull News
ब्रेकिंग न्यूज़
अमेठी सुल्तानपुर

स्मृति ईरानी के खिलाफ जांच के लिए गौरीगंज कोतवाल को आदेश। एमपी-एमएलए कोर्ट जज पीके जयंत ने एक हफ्ते में जांच पूरी कर दाखिल करने का दिया आदेश,पुलिस की बढ़ी सिरदर्दी। इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा,18 को होगी सुनवाई

*स्मृति ईरानी के खिलाफ जांच के लिए गौरीगंज कोतवाल को आदेश*

Advertisement

*एमपी-एमएलए कोर्ट जज पीके जयंत ने एक हफ्ते में जांच पूरी कर दाखिल करने का दिया आदेश,पुलिस की बढ़ी सिरदर्दी*

*इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा,18 को होगी सुनवाई*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
———————————————
सुलतानपुर। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दाखिल मानहानि के केस में स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट पीके जयंत की अदालत ने गौरीगंज कोतवाल को साक्ष्य के बिंदु पर जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देते हुए तलबी पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है।
मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तीन लोगो के खिलाफ़ केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर लाखो रुपये की डिमांड करने सहित अन्य आरोपो में केस दाखिल होने के बाद स्मृति ईरानी के जरिये अमेठी जिले में दौरे के दौरान बीते 26 दिसम्बर को बयानबाजी की बात सामने आई थी। बयानबाजी में इंटनेशनल शूटर वर्तिका सिंह को कांग्रेस का प्यांदा बताने समेत अन्य बाते सामने आई थी। स्मृति ईरानी के सामने आए इस बयानबाजी से अपने को आहत बताते हुए इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में बीते जनवरी महीने में मानहानि का अलग से केस दाखिल किया था। जिसमे वर्तिका ने अपना व गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया एवं अन्य साक्ष्य भी पेश किये । कोर्ट ने गवाहों का बयान दर्ज करने के पश्चात पत्रावली तलबी के बिंदु पर सुनवाई के लिए नियत कर दी थी। इसी बीच वर्तिका सिंह की तरफ से प्रसारित बयान से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं को रखते हुए पुलिस जांच कराने की भी मांग की थी,उनकी तरफ से अपनी मांग के समर्थन में विधि व्यवस्थाएं भी दाखिल की गई थी,वर्तिका सिंह की तरफ से पुलिस जांच सम्बन्धी अर्जी स्वीकार न होने की दशा में स्मृति ईरानी को उचित धाराओ में तलब करने का भी पक्ष कोर्ट में रखा गया था। जिसके पश्चात अदालत ने 10 अगस्त के लिए इन बिंदुओं के सम्बंध में पड़ी अर्जी के निस्तारण की तारीख तय की थी। मंगलवार को जज पीके जयंत ने वर्तिका की तरफ से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के अंतर्गत पड़ी अर्जी को जायज मानते हुए स्वीकार कर लिया और मामले से जुड़े बताये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सम्बन्धी जांच के लिए कोतवाल गौरीगंज को आदेशित किया है। कोर्ट ने एक हफ्ते में पुलिस जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पुलिस जांच रिपोर्ट आ जाने के पश्चात कोर्ट ने 18 अगस्त को स्मृति ईरानी की तलबी के बिंदु पर सुनवाई की तारीख नियत की है। अदालत के इस आदेश से देश की एक प्रभावशाली नेत्री के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने सम्बन्धी जांच करना और उसे बगैर दबाये निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता पूर्वक सीमित समय मे कोर्ट में पेश करना पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गया है।

Related posts

जानिये कितने नये मिले कोरोना मरीज। कितना पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा

Chull News

देखिये कहॉ, ससुराल आये युवक का मिला शव

Chull News

सुल्तानपुर पहुंचे गायत्री परिवार के प्रमुख चिन्मय पंड्या का गायत्री परिवार नगरवासियों ने किया स्वागत

Chull News

Leave a Comment