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सुलतानपुर

कोर्ट ने भाजपा विधायक के बेटे व नपा अध्यक्ष के पति समेत चार के खिलाफ एफआईआर का दिया आदेश। सीजेएम हरीश कुमार ने हफ्ते भर में मुकदमा दर्ज कर अवगत कराने के लिए कोतवाल को दिया आदेश। मकान पर जबरन कब्जा करने की नीयत से तोड़-फोड़,धमकी व सामान उठा ले जाने का है आरोप

*कोर्ट ने भाजपा विधायक के बेटे व नपा अध्यक्ष के पति समेत चार के खिलाफ एफआईआर का दिया आदेश*

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*सीजेएम हरीश कुमार ने हफ्ते भर में मुकदमा दर्ज कर अवगत कराने के लिए कोतवाल को दिया आदेश*

*मकान पर जबरन कब्जा करने की नीयत से तोड़-फोड़,धमकी व सामान उठा ले जाने का है आरोप*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। भाजपा विधायक के बेटे एवं नगर पालिका अध्यक्ष के पति समेत चार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है। सीजेएम हरीश कुमार ने सत्ता की हनक पर अवैध कब्जा करने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के लिए नगर कोतवाल को आदेशित किया है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के मेजरगंज इलाके से जुड़ा है। जहां के रहने वाले मो. नसीफ उर्फ अहमद ने बीते 18 अक्टूबर की शाम को हुई घटना का जिक्र करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल, भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह के बेटे रूपेश सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य अवधेश बहादुर सिंह, सह आरोपी गोवर्धन कनौडिया एवं उनके 35-40 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ शाहगंज स्थित अभियोगी के पुराने मकान को सत्ता की हनक के दम पर अवैध तरीके से कब्जा करने के प्रयास करने एवं तोड़-फोड़ करने व जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य गम्भीर आरोप लगाये है। आरोप के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के प्रभाव में कोई कार्यवाही नहीं की, नतीजतन मामला कोर्ट पहुंच गया, जहां पर मामले में बहस के दौरान अभियोगी के अधिवक्ता उत्कर्ष शुक्ल ने अपराध को गम्भीर बताते हुए केस दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग की। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश हरीश कुमार ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए नगर कोतवाल को आदेशित किया है। वहीं अदालत ने सात दिन के भीतर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में अनुपालन आख्या भेजने का भी आदेश पारित किया है।

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