*विधायक सीताराम वर्मा व पप्पू रिजवान पर लगे अपहरण के केस में अभियोजन साक्ष्य पूर्ण,फाइल पहुँची फैसले के करीब*
*पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के अपहरण से जुड़े केस में आज विवेचक दीनानाथ मिश्रा ने हाजिर होकर मांगी माफी, दी गवाही*
*313 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही पर 20 फरवरी को होगी सुनवाई*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। भाजपा विधायक के खिलाफ चल रहे अपहरण के केस में एमपी-एमएलए कोर्ट की सख्ती पर हाजिर हुए निरीक्षक दीनानाथ मिश्रा ने साक्ष्य के लिए अब तक हाजिर न होने के पीछे अपने को बेकसूर बताया और गलती न दोहराने का विश्वास दिलाते हुए कोर्ट से माफी मांगी,जिसके पश्चात उसकी गवाही पूरी हुई। अब विधायक सीताराम वर्मा समेत दो से जुड़े मुकमदें में अभियोजन साक्ष्य पूरा हो गया है और 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की गयी है।
मालूम हो कि लम्भुआ थाना क्षेत्र के सनईरामपुर गांव की रहने वाली उमा देवी ने अपने पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व वर्तमान सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव के अपहरण एवं मारपीट समेत अन्य गम्भीर आरोपों में वर्तमान भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व सह आरोपी रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का विचारण माननीयों की विशेष अदालत में चल रहा है, जिसमें अभियोजन साक्ष्य लगभग पूरे हो गए थे, सिर्फ विवेचक दीनानाथ मिश्रा की गवाही शेष रह गयी थी। दीनानाथ मिश्रा कई पेशियों से कोर्ट के आदेश के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे थे। जिस पर सख्त रूख अपनाते हुए कोर्ट ने उसे सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए उसके वेतन से वसूली के सम्बंध में आदेशित किया था। कोर्ट के कड़े रूख पर गैर हाजिर चल रहे विवेचक दीनानाथ मंगलवार को हाजिर हुए और अब तक गैरहाजिर रहने के पीछे अपनी गलती न बताते हुए स्वयं को बेकसूर बताया और भविष्य में किसी प्रकार की गलती न करने का कोर्ट को विश्वास दिलाया, जिस पर जज पीके जयंत ने उसे क्षमा किया। तत्पश्चात मामले में विवेचक दीनानाथ मिश्रा की गवाही पूरी हुई। अब मामले में अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अन्तर्गत अभियुक्त की परीक्षा के लिए कार्यवाही नियत की है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 20 फरवरी की तारीख तय की गई है। माना जा रहा कि विधायक से जुड़े केस में आने वाला परिणाम जल्द ही सामने होगा।