Chull News
ब्रेकिंग न्यूज़
सुलतानपुर

अगर आप है ग्राम प्रधान, तो पढ़ लीजिये ये खबर, कहीं 25 दिसम्बर के बाद हो न जाय आप से चूक

पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने जारी किया आदेश।

25 दिसम्बर में बाद ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा चेक के रूप में न किया जा कोई भुगतान

समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों की डीएससी ई ग्राम स्वराज पर दिनांक 25 दिसम्बर की रात्रि 12 अनरजिस्टर्ड करने के आदेश

ग्राम पंचायतों की डीएससी का कैंसिलेशन पीएमएफएस प्रणाली से एप्रूव होने के उपरांत शासन द्वारा नामित चेकर की डीएससी ई ग्राम स्वराज पर रजिस्टर्ड करने का आदेश

25 दिसम्बर के बाद यदि ई ग्राम स्वराज पर ग्राम प्रधान द्वारा कोई एफटीओ किया जाता है एप्रूव तो, सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव, विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी, एवं जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से होंगे उत्तरदायी।

Related posts

सिविल कोर्ट जज ने अवमानना के मामले में देहात कोतवाली के बाबूगंज चौकी प्रभारी सुनील पांडेय और सिपाही महेंद्र समेत 18 लोगों को किया तलब, आगामी 4 नवम्बर को होनी है सुनवाई

Chull News

देखिये-प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या बाद,सुल्तानपुर में आक्रोशित पाल समाज के लोगो क्या मांग उठाई है

Chull News

देखिये निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर क्या बोल गए ओम प्रकाश राजभर

Chull News

Leave a Comment