पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने जारी किया आदेश।
25 दिसम्बर में बाद ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा चेक के रूप में न किया जा कोई भुगतान
समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों की डीएससी ई ग्राम स्वराज पर दिनांक 25 दिसम्बर की रात्रि 12 अनरजिस्टर्ड करने के आदेश
ग्राम पंचायतों की डीएससी का कैंसिलेशन पीएमएफएस प्रणाली से एप्रूव होने के उपरांत शासन द्वारा नामित चेकर की डीएससी ई ग्राम स्वराज पर रजिस्टर्ड करने का आदेश
25 दिसम्बर के बाद यदि ई ग्राम स्वराज पर ग्राम प्रधान द्वारा कोई एफटीओ किया जाता है एप्रूव तो, सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव, विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी, एवं जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से होंगे उत्तरदायी।