सुल्तानपुर
सिविल कोर्ट जज ने अवमानना के मामले में देहात कोतवाली के बाबूगंज चौकी प्रभारी सुनील पांडेय और सिपाही महेंद्र समेत 18 लोगों को किया तलब
आगामी 4 नवम्बर को होनी है सुनवाई
स्टे के बावजूद आबादी की जमीन कब्जा करने के मामले में होगी सुनवाई
(स्टे के बावजूद काम करवाते दारोगा सुनील पांडेय)
दरअसल ये मामला है कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की ज्ञानी पुर गांव का। जहां इसी गांव में गयासुद्दीन और समसुद्दीन के बीच आबादी की जमीन का विवाद पिछले कई सालों से चल रहा था जिस पर गयासुद्दीन द्वारा न्यायालय सिविल जज अवर खंड सुल्तानपुर के यहां साधारण वाद संख्या 833/ 2008 दायर किया गया था जिसकी सुनवाई के बाद आबादी के विवाद पर स्थगन पारित कर दिया गया। इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन था परंतु 25 अगस्त 2020 को दोनों पक्षों के अलावा उसी गांव का रहने वाला तीसरा व्यक्ति सिराजुद्दीन अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ पुलिस की मिलीभगत से आबादी की जमीन पर जबरन अपना कब्जा जमा लिया ,जिसमें कोर्ट अवमानना के संबंध में 18 लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तत्पश्चात कोर्ट अवमानना के मामले में अधिवक्ता यादवेंद्र सिंह के द्वारा सिविल जज वर्तिका पटेल की अदालत में संबंधित मामले में वाद दायर किया गया जिसकी सुनवाई के पश्चात सिविल जज वर्तिका पटेल ने प्रथम दृष्टया थाना कोतवाली देहात अंतर्गत चौकी इंचार्ज बाबूगंज सुनील पांडेय व महेंद्र सिपाही सहित 18 लोगों को 4 नवंबर 2020 को तलब किया है