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सुलतानपुर

हत्या के बदले में दिनदहाड़े हुई हत्या के केस में चचेरे भाइयों को उम्र-कैद,50 हजार रुपये का कोर्ट ने ठोंका अर्थदंड।करीब नौ वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते श्यामलाल शर्मा की गोली मारकर हुई थी हत्या। पिता-पुत्र समेत चार के खिलाफ आरोप पत्र हुआ था दाखिल,दो आरोपी है अवयस्क,किशोर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने यज्ञनारायण व उसके चचेरे भाई राधेश्याम को सुनाई सजा।कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर कला गांव का है मामला

*हत्या के बदले में दिनदहाड़े हुई हत्या के केस में चचेरे भाइयों को उम्र-कैद,50 हजार रुपये का कोर्ट ने ठोंका अर्थदंड*

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*करीब नौ वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते श्यामलाल शर्मा की गोली मारकर हुई थी हत्या*

*पिता-पुत्र समेत चार के खिलाफ आरोप पत्र हुआ था दाखिल,दो आरोपी है अवयस्क,किशोर*

*जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने यज्ञनारायण व उसके चचेरे भाई राधेश्याम को सुनाई सजा*

*कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर कला गांव का है मामला*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। हत्या के बदलें हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर कला गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली शशिकला ने 26 नवंबर 2008 को दिन में करीब साढ़े चार बजे की घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उसके बड़े पिता श्यामलाल खेत में बुवाई कर घर के लिए वापस आ रहे थे,तभी रास्ते में मंदिर के पास तिराहे पर आरोपी यज्ञ नारायण, उसके पुत्र आशीष शर्मा, चचेरे भाई राधेश्याम एवं रिश्तेदार संजीत ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के पूर्व हत्यारोपी यज्ञ नारायण के परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी,जिसमे वादिनी शशिकला के घर के सदस्य मुल्जिम थे। इसी हत्या की रंजिश को लेकर यज्ञ नारायण व अन्य आरोपियों ने मिलकर श्यामलाल शर्मा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमे आरोपी यज्ञ नारायण व उसके चचेरे भाई राधेश्याम के खिलाफ विवेचक ने तफ्तीश पूरी कर जिला न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं घटना से जुड़े नामजद आरोपी संजीत व आशीष शर्मा के अवयस्क होने के चलते उनके खिलाफ किशोर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। जिनके खिलाफ किशोर न्यायालय में ही विचारण चल रहा है। मामले के चार्जशीटेड आरोपी यज्ञ नारायण व सहआरोपी राधेश्याम के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में ट्रायल चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं दो गवाहों को प्रस्तुत किया और आरोपियों को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने सात गवाहों को परीक्षित कराया एवं अन्य साक्ष्यो व तर्को को पेश करते हुए आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने आरोपियों यज्ञ नारायण व उसके चचेरे भाई राधे श्याम को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया। जिन्हें अदालत ने आजीवन कारावास एवं कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अर्थदंड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश पारित किया है।वहीं अभी घटना से जुड़े दोनों किशोरों के खिलाफ किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है।

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