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एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद मेनका संजय गांधी के खिलाफ दाखिल केस को किया खारिज,परिवादी को झटका। बीते 28 अगस्त को सांसद के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए विशेष अदालत में दाखिल की गई थी याचिका।परिवादी के जरिये प्रस्तुत साक्ष्यो को केस चलाने के काबिल न मानते हुए एवं कई तारीखों के बाद भी अन्य साक्ष्य न पेश करने पर जज पीके जयंत ने खारिज की याचिका।सांसद के अधिवक्ता ने परिवादी के जरिये मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का रखा था तथ्य

*एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद मेनका संजय गांधी के खिलाफ दाखिल केस को किया खारिज,परिवादी को झटका*

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*बीते 28 अगस्त को सांसद के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए विशेष अदालत में दाखिल की गई थी याचिका*

*परिवादी के जरिये प्रस्तुत साक्ष्यो को केस चलाने के काबिल न मानते हुए एवं कई तारीखों के बाद भी अन्य साक्ष्य न पेश करने पर जज पीके जयंत ने खारिज की याचिका*

*सांसद के अधिवक्ता ने परिवादी के जरिये मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का रखा था तथ्य*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व जिले की सांसद मेनका संजय गांधी के खिलाफ दायर किये गये केस में पेश साक्ष्य को केस चलाने के काबिल न मानते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने मुकदमा खारिज कर दिया है। विशेष अदालत के इस आदेश से सांसद को बड़ी राहत मिली है,वहीं अदालत के इस फैसले से परिवादी को बड़ा झटका लगा है।
मालूम हो कि जिले की सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए परिवादी राजेश मिश्र ने स्पेशल जज एमपी- एमएलए की अदालत में बीते 28 अगस्त को परिवाद दाखिल किया था, जिसमें सांसद के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए गए थे। दरअसल में बीते 10 अगस्त को दूबेपुर विकास खंड में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में डीएम- एसपी सहित अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों और मीडिया की मौजूदगी में सांसद ने कोरोना को लेकर बने नियमो का पालन कराने की आड़ में पुलिस के जरिये आम जनता की हो रहे उत्पीड़न पर संज्ञान लेते हुए पब्लिक को ‘मास्क लगाने के लिए न कहें वह मरे तो हमारी बला से’ ऐसा बयान सांसद के जरिये देने की बात सामने आई थी। इसके अलावा इसी बैठक में बिना किसी ठोस आधार के पत्रकारों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें ब्लैकमेलर भी कहने की बात सामने आई थी, इन्हीं सब गम्भीर आरोपों को लगाते हुए केस दाखिल किया गया है। परिवादी का आरोप है कि उनके इस बयान से आम जनता में कोरोना के प्रति लापरवाही देखने को मिली, साथ ही पत्रकारों के प्रति आम जनता के मन मे गलत भावनाएं पैदा हुई, जिससे पत्रकार समाज को गहरा आघात लगा। इसके अलावा अन्य आरोप लगाते हुए सांसद के जरिये की गई बयानबाजी के संबंध में परिवादी ने माननीयों की विशेष अदालत में परिवाद दाखिल कर उनको तलब कर दंडित करने की मांग की। मालूम हो कि इस सम्बंध में परिवादी ने इसके पूर्व एक केस दूसरी अदालत में दाखिल कर दिया था, जिसे परिवादी ने बाद में नाटप्रेस कर दिया था।स्पेशल जज ने परिवादी से पूर्व में दाखिल मुकदमे की स्थिति के संबंध में ब्यौरा मांगा एवं उनकी कोर्ट में दाखिल केस की पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार के सम्बंध में सुनवाई की। हालांकि पूर्व में दाखिल केस को नाटप्रेस कर देने सम्बन्धी प्रति दाखिल कर देने पर कोर्ट ने परिवाद को दर्ज कर लिया और परिवादी का साक्ष्य भी अंकित किया। उधर सांसद ने भी प्रकरण की जानकारी होने पर अपना पक्ष रखने के लिए संतोष कुमार पांडेय को अधिवक्ता नियुक्त कर दिया, उनके अधिवक्ता ने बताया कि सांसद की मंशा कभी भी आम लोगों के प्रति न कभी गलत रही और न ही पत्रकारों के प्रति,वह हमेशा ही जनहित व देशहित की लड़ाई लड़ती रही है। सांसद के अधिवक्ता के मुताबिक सही तथ्य दर्शाने के बजाय उनके आधे-अधूरे बयान को तोड़ मरोड़कर केस दाखिल किया गया था। इस मामले में परिवादी राजेश मिश्रा ने अपना बयान दर्ज कराते वक्त यह बताया है कि उन्हें पत्रकार की मान्यता नही है, इसके अलावा अन्य कई पेशियों पर भी वह गैरहाजिर रहे और अन्य कोई साक्ष्य कोर्ट में नही पेश किया। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने उपलब्ध साक्ष्यो को केस चलाने के काबिल न मानते हुए एवं महामारी अधिनियम के सम्बंध में किसी लोक सेवक के जरिये ही परिवाद ग्राह्य होने की बात कहते हुए केस को चलाने का कोई आधार न मानकर केस को खारिज कर दिया है। सांसद के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश से परिवादी को बड़ा झटका लगा है।

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