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सुलतानपुर

हत्या के प्रयास में जिला जज की कोर्ट से आरोपी रेलवे गेटमैन को मिली जमानत । वहीँ विंदेश्वरी को मौत के घाट उतारने के मामले में चार आरोपियों को झटका,बेल खारिज

*हत्या के प्रयास में जिला जज की कोर्ट से आरोपी रेलवे गेटमैन को मिली जमानत*
*विंदेश्वरी को मौत के घाट उतारने के मामले में चार आरोपियों को झटका,बेल खारिज*

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*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुल्तानपुर।हत्या के प्रयास एवं बिंदेश्वरी हत्याकांड में आरोपी रेलवे गेटमैन व अन्य आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज उमेश कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी गेटमैन की अर्जी मंजूर कर ली। वहीं बिंदेश्वरी को मौत के घाट उतारने के मामले में एडीजे प्रथम आनंद प्रकाश ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के परवर स्थित रेलवे क्रासिंग गेट से जुड़ा है। जहां पर कुड़वार थाना क्षेत्र के सड़ाव गांव के रहने वाले निर्मल सिंह गेटमैन पद पर तैनात है। जिसके खिलाफ अभियोगी ने बीते 30 अगस्त की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक अभियोगी ठेले पर सब्जी लगाकर परवर क्रॉसिंग के पास पेड़ के नीचे खड़ा था,उस समय उसका भांजा संजय खाना लेकर आया था, इसी दौरान दिन में करीब एक बजे गेटमैन निर्मल सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति का विकास शर्मा नाम के आदमी से विवाद हो गया। इस दौरान गेटमैन निर्मल सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से विकास को गोली मारकर जान से मारने का प्रयास किया। विकास के फुर्ती से आगे बढ़ जाने की वजह से गोली अभियोगी के भांजे संजय मौर्य को लग गई, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में निर्मल सिंह की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के *अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा* ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत स्वीकार करने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध को अत्यंत गंभीर बताते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी गेटमैन की अर्जी मंजूर कर ली।
दूसरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के ओदरा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अभियोगी मुन्नू ने गम्भीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक बकरी के विवाद को लेकर आरोपी पुट्टीलाल,जगदीश, मनिलाल, गुड्डू ,गोली सिंभू ने प्राणघातक हमला किया। जिसमें कांति व विंदेश्वरी सहित अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चोटहिल बिंदेश्वरी की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला बना। जिसमें आरोपी हेमराज उर्फ गुड्डू,विजय कुमार निषाद, मुन्नीलाल उर्फ मनीराम, शत्रुघ्न की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान एडीजे प्रथम की अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों को निराधार बताते हुए आरोपियों को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष के निजी *अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय* ने आरोपियों को ही विंदेश्वरी की हत्या का मुख्य रूप से जिम्मेदार बताते हुए उनकी जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात एडीजे प्रथम आनंद प्रकाश ने आरोपियों को राहत न देते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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