*बगैर मेडिकल रिपोर्ट लगाए ही दरोगा ने पूरी कर दी हमले की तफ्तीश,कोर्ट से लगा झटका*
*जज ने विवेचक को फटकार लगाते हुए लौटा दी पुलिस की विवेचना*
*हत्या के प्रयास मामले में लचर तफ्तीश के आरोपियों को संरक्षण देने का मामला*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
हत्या के प्रयास मामले में विवेचक के जरिए मेडिकल रिपोर्ट को दर-किनार कर कागजी खेल कर दिया गया और अपनी इस मनमानी तफ्तीश से आरोपियों को संरक्षण भी दिया गया। फिलहाल अदालत में पहुंची पुलिस की मनमानी विवेचना को अभियोगी ने चुनौती दी। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश शशि कुमार ने विवेचना रिपोर्ट वापस करते हुए अग्रिम तफ्तीश के लिए आदेशित किया है।
मामला मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के बदल का पुरवा पारसपट्टी गांव से जुड़ा है। जहाॅं की रहने वाली राधिका वर्मा ने बीते 14 मई की घटना बताते हुए गांव के ही आरोपीगण साहबसरन, जितेन्द्र, अभिषेक, अमर बहादुर, सुभाष, अंकित व सुनील वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक साहब सरन व अन्य ने स्नान घर निर्माण के विवाद को लेकर वादी पक्ष के विजयभान वर्मा, पवन वर्मा व अन्य को गम्भीर चोटे पहुंचाई। इस मामले में चोटहिल विजयभान वर्मा के सिर में गम्भीर चोट आने की वजह से हड्डी टूट गयी। इस मेडिकल रिपोर्ट को वादी पक्ष ने संकलित करने के सम्बंध में विवेचक को सूचित किया एवं स्वयं उसकी प्रति भी उपलब्ध करायी। बावजूद इसके विवेचक ने विजय भान को आई चोटों की मेडिकल रिपोर्ट को दर-किनार करते हुए आरोपियों पर सही धाराए नहीं लगाई और उन्हें भादावि की धारा-307 से बचाते हुए संरक्षण दिया। सरसरी तौर के आधार पर की गयी तफ्तीश के उपरांत विवेचक ने रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी। जिसे कोर्ट पहुंचने पर अभियोगिनी राधिका वर्मा ने चुनौती दी। अभियोगिनी के अधिवक्ता लाल बहादुर यादव ने प्रकरण में सुनवाई के दौरान पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए आरोपियों को भादवि की धारा 307 से बचाते हुए उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया एवं विवेचना रिपोर्ट वापस करते हुए अग्रिम विवेचना कराने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी अपने तर्काें को प्रस्तुत किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश शशि कुमार ने विवेचक की सरसरी तफ्तीश पर संज्ञान लेते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई और मेडिकल रिपोर्ट को संकलित कर उसे विवेचना का अंग बनाते हुए उचित धाराओं में शीघ्र अग्रिम विवेचना पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आदेशित किया है।