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मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में कोचिंग टीचर एवं दुष्कर्म के दोषी युवक को स्पेशल कोर्ट से सजा व अर्थदंड* *स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास के दोषी नीरज श्रीवास्तव को पांच वर्ष की कैद एवं स्पेशल जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी अरुण नाई को उम्र-कैद की सुनाई सजा

*मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में कोचिंग टीचर एवं दुष्कर्म के दोषी युवक को स्पेशल कोर्ट से सजा व अर्थदंड*

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*स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास के दोषी नीरज श्रीवास्तव को पांच वर्ष की कैद एवं स्पेशल जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी अरुण नाई को उम्र-कैद की सुनाई सजा*

*अदालतों ने दोनो दोषियों को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा,कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का निवासी है नीरज तो अमेठी कोतवाली क्षेत्र का है अरुण,दोनो को मिला मासूम की इज्ज़त से खेलने का परिणाम*

*अदालतों की सक्रियता से जल्द हुआ मुकदमो का ट्रायल पूरा,पीड़ित परिवारों को मिला न्याय,जज पवन कुमार शर्मा की कोर्ट का लगातार पांचवा फैसला,ताबड़तोड़ फैसलो से दहशत में इज्जत से खेलने वाले अपराधी*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। कोचिंग पढ़ने गई दस वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी कोचिंग मास्टर नीरज को पांच वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं बकरी चराने गई दस वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो एक्ट की दूसरी स्पेशल कोर्ट के जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी अरुण नाई को उम्र-कैद व 20 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पहला मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने मिश्रपुर सलाहपुर निवासी आरोपी कोचिंग मास्टर नीरज श्रीवास्तव के खिलाफ सात जनवरी 2015 की घटना बताते हुए कोतवाली देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी दस वर्षीय पुत्री कोचिंग पढ़ने गई थी, इस दौरान आरोपी मास्टर सब बच्चों के जाने के बाद भी वादी की पुत्री को रोके रखा और उसे अकेला पाकर उसके कपड़े उतारकर दुष्कर्म का प्रयास किया। इस घटना के सम्बंध में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सों एक्ट/एडीजे-12 की अदालत में चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया और आरोपी नीरज को घटना का जिम्मेदार ठहराया,अंततः वह घटना को साबित करने में सफल भी रहें। वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी शिक्षक नीरज श्रीवास्तव को पाक्सो एक्ट की धारा में दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। नाबालिगों से जुड़े अपराध के मामलो में कोर्ट की बढ़ी सक्रियता एवं लगातार आ रहे फैसलों की वजह से इन दिनों ऐसे मामलों से जुड़े अपराधियों में दहशत का माहौल है और पीड़ित पक्षों में न्याय की उम्मीद जगी है,वहीं अपने अनुचित प्रभाव के बल पर गवाहों को अदालतों में खड़ा करने वालों का भी गेम बिगड़ गया है।
दूसरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के रामनाथपुर गांव निवासी आरोपी अरूण नाई के खिलाफ अभियोगी ने नौ मई 2017 की घटना बताते हुए बकरी चराने गई अपनी दस वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में अभियोगी की तहरीर पर अमेठी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एडीजे सप्तम की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपी अरुण को बेकसूर बताया, वहीं शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश मिश्र ने अभियोजन गवाहों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत कर आरोपी अरुण को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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