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सुल्तानपुर

एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई मोनू सिंह से जुड़ी बेल कैंसिलेशन अर्जी पर बहस कल,टिकी सभी की निगाहें* *जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने दोनो भाइयो पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत खारिज करने की दाखिल की है याचिका,करीब पांच महीने से चल रही है मामले में सुनवाई। ऊषा सिंह का आरोप है कि इलाहाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर जमानत वापस ले सकने की शर्त रखकर दी थी जमानत। दोनो भाइयो पर कई मुकदमे दर्ज होने एवं मुकदमो की लगातार बढोत्तरी होने का है आरोप,फिलहाल दोनो भाई मुकदमो को राजनैतिक रंजिश का बता रहे परिणाम।

*एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई मोनू सिंह से जुड़ी बेल कैंसिलेशन अर्जी पर बहस कल,टिकी सभी की निगाहें*

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*जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने दोनो भाइयो पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत खारिज करने की दाखिल की है याचिका,करीब पांच महीने से चल रही है मामले में सुनवाई*

*ऊषा सिंह का आरोप है कि इलाहाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर जमानत वापस ले सकने की शर्त रखकर दी थी जमानत*

*दोनो भाइयो पर कई मुकदमे दर्ज होने एवं मुकदमो की लगातार बढोत्तरी होने का है आरोप,फिलहाल दोनो भाई मुकदमो को राजनैतिक रंजिश का बता रहे परिणाम*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई मोनू सिंह को मुकदमे में मिली सशर्त जमानत को जिला पंचायत अध्यक्ष के जरिये मिली चुनौती से जुड़े मामले में आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चली। जिसमे स्पेशल जज पीके जयंत ने बहस के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 सितम्बर की तारीख तय की है। वहीं पूर्व विधायक से जुड़े अन्य मुकदमों में भी सुनवाई चली,जिसमें अदालत ने 23 सितम्बर की तारीख तय की है।
मालूम हो कि धनपतगंज ब्लाक मुख्यालय पर पांच फरवरी 2016 को हुई घटना का जिक्र करते हुए ऊषा सिंह पत्नी शिव कुमार सिंह ने प्रमुख पद के नामांकन के दौरान पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू एवं उनके समर्थकों के खिलाफ ब्लाक प्रमुख पद की प्रत्याशी नीलम कोरी को जातिसूचक अपशब्द कहने एवं उनके समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर जान से मार देने की धमकी देने समेत अन्य कई आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पूर्व विधायक व उनके भाई की जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार करते हुए सात अगस्त 2019 को एमपी-एमएलए कोर्ट इलाहाबाद के स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने उनकी अर्जी मंजूर की थी। जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने अपनी अर्जी मे कहा है कि अदालत ने भविष्य में अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर दोनो भाइयो की जमानत वापस ले सकने का जिक्र अपने आदेश में किया है। आरोप के मुताबिक जिस मुकदमे में दोनो भाइयो को सात अगस्त 2019 को सशर्त जमानत मिली है,उस मुकदमे के दर्ज होने के पश्चात यशभद्र सिंह मोनू के खिलाफ करीब सात मामले दर्ज हुए, जिनके खिलाफ अब करीब तीन दर्जन मुकदमों की लम्बी फेहरिस्त बताई जा रही है। वहीं पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू के खिलाफ भी इस मुकदमें के दर्ज होने के बाद करीब पांच मुकदमें दर्ज होने की जानकारी मिली हैं, अब तक पूर्व विधायक के खिलाफ करीब डेढ़ दर्जन मुकदमों की लिस्ट बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक मामले में जमानत मिलने के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ कई मामले बढ़े है,उसी को आधार बनाते हुए उनके जमानत आदेश को ऊषा सिंह ने अपने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से जमानत को चुनौती देते हुए रद्द करने सम्बन्धी याचिका दाखिल की है। ऊषा सिंह की अर्जी पर सुनवाई कर अदालत ने दोनो भाइयो से आपत्ति आमंत्रित की थी। पिछली पेशी पर दोनो भाइयो की तरफ से कोर्ट में आपत्ति भी दाखिल की जा चुकी है। अपनी आपत्ति में दोनो भाइयो ने ऊषा सिंह की अर्जी को निराधार बताते हुए उसे खारिज करने का मांग की है। आज इसी मामले में सुनवाई के दौरान ऊषा सिंह के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने अर्जी देकर दोनों भाइयों को सशर्त जमानत मिलने के बाद से अब तक दर्ज मुकदमो के बारे में कोर्ट के स्तर से ब्यौरा तलब करने सम्बन्धी मांग की। फिलहाल इस सम्बंध में पर्याप्त विवरण उपलब्ध होने की दशा में अदालत ने दोनों पक्षो को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए बहस को लेकर 10 सितम्बर की तारीख तय की है। वहीं एमपी-एमएलए कोर्ट में ही पूर्व विधायक से जुड़े करीब दर्जन भर मुकदमो में भी सुनवाई चली। आज कमला देवी ने भी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय को पैरवी के लिए नियुक्त कर अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज कराई। मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने बेल कैंसिलेशन से जुड़े केस के अलावा अन्य मुकदमो में अगली सुनवाई के लिए 23 सितम्बर की तारीख तय की है।

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