*कूरेभार पुलिस की चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती, केस की अग्रिम कार्यवाही पर लगी रोक*
*स्कूल के बड़े बाबू ने विपक्षी के खिलाफ कार चढ़ाकर हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज कराया था मुकदमा*
*काफी चोट लगने की बात कहने वाले चोटहिल बड़े बाबू ने महज कुछ घण्टो बाद खुद ही दी थी घटना लिखित सूचना,अभियोजन कहानी पर उठा सवाल*
*तफ़्तीशी खेल में मनबढ़ तत्कालीन एसओ मनबोध तिवारी के कार्यकाल में एसआई कमलेश दूबे ने की थी प्रकरण की तफ्तीश,चार्जशीट को मिला चैलेंज*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। स्कूल के बड़े बाबू पर कार चढ़ाकर हुए हत्या के प्रयास के मामले में कूरेभार पुलिस के जरिए दाखिल की गई चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए केस की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दिया है और पक्षो को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अगले महीने में सुनवाई की तिथि नियत करने का आदेश दिया है।
मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के सराय मलिन गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले रवि शंकर यादव ने अपने को ऐनपुर स्थित एक विद्यालय में खुद को बड़े बाबू बताते हुए 16 सितंबर 2020 की सुबह हुई घटना का जिक्र करते हुए अपने विपक्षी वेदप्रकाश यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। एफआईआर में दर्शाए गये रवि शंकर के आरोप के मुताबिक वेद प्रकाश यादव ने रवि शंकर के विद्यालय जाते समय अपनी कार से टक्कर मार कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। एफआईआर में रविशंकर ने यह भी कहा है कि कार की टक्कर से वह ऊपर उछलते हुए सड़क के किनारे जा गिरा, जिससे उसे काफी चोटें भी आई और तत्पश्चात वेद प्रकाश अपनी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। एफआईआर के मुताबिक रविशंकर ने अपने साथ इतनी बड़ी घटना होने व काफी चोट लगने के बाद भी खुद ही थाने की पुलिस को घटना की सूचना दी और उसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वेदप्रकाश की गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। एफआईआर में यह घटना 16 सितंबर 2020 की सुबह करीब नौ बजे की बताई गई है और उसी दिन करीब पौने आठ घंटे बाद ही घटना की एफआईआर रवि शंकर यादव ने कार की टक्कर से उछलकर सड़क पर गिरने के बाद काफी चोट लगने की दशा में भी स्वयं ही लिखित तहरीर देकर दर्ज कराई है। प्रकरण की तफ्तीश तत्कालीन थानाध्यक्ष मनबोध तिवारी के कार्यकाल में उप निरीक्षक कमलेश दूबे को मिली थी, मामले में विवेचक ने अपनी तफ्तीश पूरी कर वेद प्रकाश यादव के खिलाफ 307 भादवि की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में एसीजेएम पंचम की अदालत से वेदप्रकाश के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। मामले में आरोपी बनाए गए वेदप्रकाश ने घटना को ही फर्जी बताते हुए सेटिंग-गेटिंग के बल पर गलत तफ्तीश के सहारे विवेचक के जरिये दाखिल की गई चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए अपने अधिवक्ता राकेश कुमार यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कल 15 जुलाई को वेद प्रकाश के अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने अपने तर्को को रखते हुए पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द करने की मांग की। इस दौरान सरकार पक्ष ने भी अपने तर्को को पेश किया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की बेंच ने वेद प्रकाश के खिलाफ कोर्ट में दाखिल हत्या के प्रयास के आरोप में दाखिल चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई मुकदमे की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सम्बंधित कोर्ट को इस सम्बन्ध में आदेशित किया है। हाईकोर्ट ने मामले में सम्बंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए मामले में आगामी 23 अगस्त के सप्ताह में सुनवाई की तिथि नियत करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से वेद प्रकाश को बड़ी राहत मिली है।