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सुल्तानपुर

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद गैंगस्टर केस में पूर्व विधायक समेत अन्य ने किया सरेंडर,एमपी-एमएलए कोर्ट ने भेजा जेल। काफी दिनों से वांछित चल रहे थे पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत चार आरोपी,एक को हाईकोर्ट से मिल चुकी है जमानत। पूर्व विधायक सहित तीन आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में पेश गई थी चार याचिकाएं,सोनू सिंह को वहां से भी लगा था झटका

*हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद गैंगस्टर केस में पूर्व विधायक समेत अन्य ने किया सरेंडर,एमपी-एमएलए कोर्ट ने भेजा जेल*

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*काफी दिनों से वांछित चल रहे थे पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत चार आरोपी,एक को हाईकोर्ट से मिल चुकी है जमानत*

*पूर्व विधायक सहित तीन आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में पेश गई थी चार याचिकाएं,सोनू सिंह को वहां से भी लगा था झटका*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। गैंगस्टर के केस में काफी दिनों से वांछित चल रहे पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत चार आरोपियों ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने सभी आरोपियों की रिमांड स्वीकृत कर उन्हें 60 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
मामला धनपतगंज थाने से जुड़ा है।जहां के तत्कालीन एसआई सीताराम यादव ने बीते 28 अप्रैल को पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप लगाते हुए गैंगस्टर एक्ट की धाराओ में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पूर्व विधायक सोनू सिंह के साथ दीपक सिंह उर्फ बबलू सिंह,सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ अंशू सिंह, विजय यादव व रुकसार को नामजद किया गया था। मामले में आरोपी रुकसार पहले ही जेल चला गया था,जिसकी जमानत अर्जी जिला न्यायालय से खारिज होने के पश्चात हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। हाईकोर्ट ने बीते 21 जून को ही आरोपी रुकसार की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। जबकि पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू समेत अन्य काफी दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर बने हुए थे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस का दबाव भी बढ़ रहा था। गिरफ्तारी की आशंका से आरोपी विजय यादव को छोड़ पूर्व विधायक समेत तीन आरोपियों ने हाईकोर्ट में चार याचिकाएं प्रस्तुत की थी। जिसमे डबल बेंच ने पूर्व विधायक सोनू सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते 18 जून को ही इस तरीके की कोई अन्य याचिका प्रस्तुत करने पर रोक लगाने की शर्त के साथ उनके वकील के तर्कों को सुनने के पश्चात खारिज कर दिया। वहीं बीते 28 जून को आरोपी दीपक सिंह की भी याचिका बिना राहत देते हुए निस्तारित कर दी गई,जबकि आरोपी आरोपी अंशू सिंह की एक याचिका एवं दीपक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में अब भी विचाराधीन रही। फिलहाल सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद टूटने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी थी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने थाने से आख्या तलब की थी। पुलिस ने कोर्ट को भेजी गई आख्या में पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों को गैंगस्टर केस में वांछित होना बताया था। जिसके क्रम में मंगलवार को पूर्व विधायक समेत चारो आरोपियों ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अपने अधिवक्ता आरपी सिंह के माध्यम से सरेंडर कर दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर व आस-पास समर्थको की भारी भीड़ जमा रही और सुरक्षा बल भी तैनात रहे। स्पेशल जज पीके जयंत ने पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों की रिमांड स्वीकृत कर 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के जरिये अपने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से प्रस्तुत एससी-एसटी एक्ट से जुड़े दूसरे मामले में पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू की जमानत निरस्तीकरण की अर्जी पर भी सुनवाई चली। जमानत निरस्तीकरण के मामले में सुनवाई कर कोर्ट ने पूर्व विधायक पक्ष से आपत्ति आमंत्रित की है और मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है। इन मामलों में हो रही सुनवाइयों से पूर्व विधायक व उनके भाई मोनू सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है।

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