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गैर इरादतन हत्या में सगे भाइयों को एफटीसी जज पूनम सिंह ने सुनाई सजा,लगाया अर्थदण्ड* *कोर्ट ने चार-चार वर्ष के कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा। करीब 11 वर्ष पूर्व मिट्टी डालने के विवाद में गई थी गयाप्रसाद की जान,दो ठहराए गए दोषी,दो हुए बरी। बल्दीराय थाना क्षेत्र स्थित रामदीन दूबे का पुरवा गांव से जुड़ा है मामला।

*गैर इरादतन हत्या में सगे भाइयों को एफटीसी जज पूनम सिंह ने सुनाई सजा,लगाया अर्थदण्ड*

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*कोर्ट ने चार-चार वर्ष के कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा*

*करीब 11 वर्ष पूर्व मिट्टी डालने के विवाद में गई थी गयाप्रसाद की जान,दो ठहराए गए दोषी,दो हुए बरी*

*बल्दीराय थाना क्षेत्र स्थित रामदीन दूबे का पुरवा गांव से जुड़ा है मामला*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। मिट्टी डालने के विवाद को लेकर वृद्ध को मौत के घाट उतारने के मामले में दो सगे भाइयों को फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय पूनम सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है। जिन्हें अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने का फैसला सुनाया है। वहीं दो आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के रामदीन दूबे का पुरवा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अभियोगी सुंदरलाल यादव ने तीन जुलाई 2010 की घटना बताते हुए आरोपीगण सगे भाई बृजेंद्र कुमार दूबे, राजेश दुबे, राजेंद्र दूबे एवं राजेश की पत्नी सुमित्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन वादी के पिता गयाप्रसाद घर के सामने मिट्टी डाल रहे थे, तभी आरोपियों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया,गयाप्रसाद को हमले में गंभीर चोटे आई,बीच-बचाव में पहुंचे घर के लोगों को भी काफी चोट आई। घटना में गंभीर रूप से घायल गयाप्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपियों को बेकसूर बताया,वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे ने अपने साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपियों को ही गयाप्रसाद की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात न्यायाधीश पूनम सिंह ने तीन दिन पूर्व आरोपी सुमित्रा व राजेंद्र को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, वही सगे भाई बृजेंद्र कुमार दूबे व राजेश कुमार को दोषी ठहराया। जिनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई चली। अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास एवं कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की रकम की 80 प्रतिशत धनराशि मृतक के वारिसों को देने का आदेश पारित किया है।

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