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सुलतानपुर

*जन्म से गूंगी किशोरी से दुष्कर्म के दोषी ‘लहरी राजभर’ को विशेष अदालत ने सुनाई उम्र-कैद की सजा* *स्पेशल जज पाक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने दोषी पर लगाया 50 हजार का अर्थदंड* *तेरहवीं कार्यक्रम में पूड़ी बेलने गई पीड़िता का पेट फूला देखने पर उठी चर्चा तो जांच में निकली 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट* *दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को देना पड़ा नजायज बच्चे को जन्म,बगैर शादी के गुजार रही जिंदगी*

*जन्म से गूंगी किशोरी से दुष्कर्म के दोषी ‘लहरी राजभर’ को विशेष अदालत ने सुनाई उम्र-कैद की सजा*

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*स्पेशल जज पाक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने दोषी पर लगाया 50 हजार का अर्थदंड*

*तेरहवीं कार्यक्रम में पूड़ी बेलने गई पीड़िता का पेट फूला देखने पर उठी चर्चा तो जांच में निकली 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट*

*दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को देना पड़ा नजायज बच्चे को जन्म,बगैर शादी के गुजार रही जिंदगी*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। जन्म से गूंगी पीड़िता किशोरी के न बोल पाने का नजायज फायदा उठाकर उससे किये दुष्कर्म के चलते प्रेग्नेंट होने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश की अदालत ने दोषी ‘लहरी राजभर’ को सजा सुनाकर बड़ी सबक दी है। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को उम्र-कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मालूम हो कि अखंडनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी लहरी राजभर के खिलाफ जन्म से गूंगी नौवीं की छात्रा के परिजनों ने छह जुलाई 2015 को अखंडनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक एफआईआर के करीब छह महीने पहले पीड़िता को अकेला पाकर उसके न बोलने का फायदा उठाकर 55 वर्षीय आरोपी लहरी राजभर ने उससे जबरन दुष्कर्म कर दिया, लेकिन गूंगी होने की वजह से पीड़िता अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर सकी,नतीजतन दुष्कर्म की शिकार होने के चलते पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई, जिसका उसे कई महीनों तक पता भी नहीं चला। आरोप के मुताबिक एक तेरहवीं कार्यक्रम में पीड़िता पूड़ी बेलने के लिए गई थी, जहां पर उसका पेट निकला देख महिलाओं ने प्रेग्नेंट होने की चर्चा की तो पीड़िता ने वहीं पर मौजूद आरोपी लहरी राजभर की ओर इशारा करके उसकी करतूत को जाहिर किया, तब यह मामला लोगों के सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया और पीड़िता का मेडिकल हुआ तो जांच में किशोरी 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट निकली। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात विवेचना चली,तफ्तीश के दौरान पीड़िता ने दुष्कर्म का शिकार होने की वजह से नजायज बच्चे को जन्म भी दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपी को बेकसूर बताने का भरपूर प्रयास किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह व सीएल द्विवेदी ने चार गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को पेश किया और आरोपी को ऐसे घिनौने अपराध में दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। विदित हो कि अदालत में पीड़िता की गवाही के दौरान एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था,पीड़िता ने भी अपनी गवाही में एक्सपर्ट के माध्यम से आरोपी लहरी राजभर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की थी। मामले में उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज राहुल प्रकाश ने आरोपी लहरी राजभर को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी ठहराते हुए उसे उम्र-कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 80 प्रतिशत रकम पीड़िता के पक्ष में देने का आदेश पारित किया है। अदालत के इस फैसले से पीड़िता को करीब छह वर्ष बाद न्याय मिला है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म पीड़िता का आज तक विवाह नहीं हो सका और वह अपने नजायज बच्चे के साथ जिंदगी बिताने को मजबूर है। फिलहाल अदालत के इस फैसले से पीड़िता के गूंगेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म करने वाले लहरी राजभर को बड़ी सबक मिली है।

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