*एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक व उनके भाई की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली,अंतरिम बढ़ी*
*जेसीबी से दीवार गिराने व धमकी समेत अन्य आरोपो से जुड़े दोनों मामलों में 17 को होगी सुनवाई, अभियोजन प्रपत्र तलब*
*सम्पूर्ण अभियोजन प्रपत्र न आ पाने की वजह से आज नहीं हो सकी सुनवाई,कोर्ट के आदेश की पाबंदी बरकरार*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। जेसीबी लगाकर घर गिराने समेत अन्य गम्भीर आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू की अर्जी पर सुनवाई के पश्चात एमपी-एमएल कोर्ट के जज पीके जयंत ने पिछली पेशी पर उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को सशर्त स्वीकार कर उन्हें अंतरिम राहत देते हुए आज की तारीख़ तय की थी,फिलहाल अभियोजन प्रपत्र की कमी की वजह से आज सुनवाई बाधित रही।अदालत ने पूर्व विधायक से जुड़े दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय कर समस्त अभियोजन अभिलेख तलब किये है।
मामला धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग इलाके से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले अभियोगी बनारसी लाल कसौंधन ने बीते 25 फरवरी की घटना बताते हुए गांव निवासी पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू उनके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू सहआरोपी सिंटू, जेसीबी चालक एवं करीब आधा दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ असलहे से लैश होकर अभियोगी के घर में घुसकर मारपीट करने, जेसीबी लगाकर गेट व दीवाल गिरा देने, धमकी देने समेत अन्य गम्भीर आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। गम्भीर आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद ही मामला चर्चा में आ गया। इसके अलावा घटना के सम्बंध में अभियोगी का एक बार पूर्व विधायक समेत अन्य के समर्थन में बयान आने एवं पुलिस की सक्रियता बढ़ते ही बयान में बदलाव आने के चलते मामला काफी चर्चा में आ गया। यह प्रकरण हाई-प्रोफाइल लोगों से जुड़ा होने के चलते कुछ ही देर में प्रदेश स्तर तक फैल गया। नतीजतन पूर्व विधायक व पूर्व ब्लाक प्रमुख सहित अन्य आरोपियों पर गिरफ्तारी का दबाव भी बढ़ने लगा। जिसके उपरांत घटना में अपनी कोई संलिप्तता न होने एवं पुलिस के अनर्गल कृत्य से अपने मान-सम्मान को ठेस पहुंचने समेत अन्य आशंकाओं को जाहिर करते हुए पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट जज पीके जयंत ने पूर्व विधायक एवं उनके भाई की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रूद्रप्रताप सिंह मदन के तर्कों से सहमत होकर उनकी अंतरिम अर्जी को स्वीकार करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उन्हें सशर्त राहत दी थी। अदालत ने समस्त अभियोजन अभिलेख तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए आज की तारीख नियत की थी। अदालत ने दोनों भाईयों को अभियोजन साक्ष्यों को किसी तरह से प्रभावित न करने, पुलिस व न्यायालय के बुलाने पर हाजिर रहने एवं बिना सूचना के भारत देश छोड़कर बाहर न जाने समेत अन्य शर्तों पर अंतरिम अर्जी स्वीकार की थी। अदालत के पूर्व आदेश के क्रम में बुधवार को दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी,लेकिन अभिलेखों के अभाव में सुनवाई बाधित रही। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने बताया कि वांछित कागजात आज उपलब्ध नहीं हो पाए थे,इसलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख नियत की है। वहीं पहले मुकदमे के वादी पर अपना प्रभाव डालकर साक्ष्य को प्रभावित करने के आरोप से जुड़े मामले में भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत चार आरोपियों को सरेंडर करने का आदेश देते हुए उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए भी 17 मार्च की ही तारीख तय की है। अब पूर्व विधायक से जुड़े दोनों मामलों में अदालत एक ही दिन सुनवाई करेगी।