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सुलतानपुर

राज्य सभा सांसद संजय सिंह समेत तीन के खिलाफ आरोप तय।रजिस्ट्री दफ्तर के लिपिक से अभद्र भाषा का प्रयोग एवं सरकारी काम मे बाधा डालने समेत अन्य आरोपों से जुड़ा मामला

*राज्य सभा सांसद संजय सिंह समेत तीन के खिलाफ आरोप तय*

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*रजिस्ट्री दफ्तर के लिपिक से अभद्र भाषा का प्रयोग एवं सरकारी काम मे बाधा डालने समेत अन्य आरोपों से जुड़ा मामला*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर।सदर तहसील स्थित रजिस्ट्री दफ्तर में तैनात लिपिक को अपशब्द कहने व सरकारी काम मे बाधा डालने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में आरोपी आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तीन आरोपी एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज के बिन्दु पर सुनवाई के लिए हाजिर हुए। न्यायाधीश पीके जयंत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किया है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित सदर तहसील कार्यालय से जुड़ा है। जहां पर तैनात तत्कालीन लिपिक रामसागर ने सदर विधायक के तत्कालीन पीआरओ व वर्तमान आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सहआरोपी अनिल द्विवेदी एवं आशुतोष सिंह के खिलाफ पांच जून 2007 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ विवेचक ने तफ्तीश पूरी कर चार्जशीट दाखिल किया। मामले का विचारण एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहा है। जिसमें अदालत ने तीनों आरोपियों को चार्ज पर सुनवाई को लेकर तलब किया था। अदालत के इसी आदेश के अनुपालन में राज्यसभा सांसद समेत तीनों आरोपी मंगलवार को विशेष अदालत में हाजिर हुए,जिन पर अदालत ने भादवि की धारा 353, 504 एवं 3(1)(10) एससी-एसटी एक्ट में पर्याप्त आधार पाते हुए आरोप तय किया है। तीनों आरोपियों ने अपने पर तय आरोपों से इंकार करते हुए विचारण की मांग की। जिसके पश्चात न्यायाधीश पीके जयंत ने अभियोजन साक्ष्य पर सुनवाई के लिए आगामी 22 जनवरी की तारीख तय की है।

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