*गैर इरादतन हत्या में सगे भाई समेत चार दोषी करार*
*फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जज पूनम सिंह की अदालत ने ठहराया दोषी,सजा के बिंदु पर 24 को होगी सुनवाई*
*पुरानी रंजिश के चलते गम्भीर चोट पहुंचा कर आरोपियों ने अधेड़ को उतारा था मौत के घाट*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
———————————————–
सुलतानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में सगे भाईयों समेत चार आरोपियों को एफटीसी द्वितीय पूनम सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है। जिनकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 24 दिसम्बर की तारीख तय की है।
मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के गौसपुर मजरे ऐधी गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले रहीसुल जमां ने दो अगस्त 2007 की घटना बताते हुए अपने भाई शेर बहादुर पर पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडों से हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने एवं आई चोटों के चलते मौत हो जाने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। इस घटना के सम्बंध में आरोपी सगे भाई उमर हयात उर्फ कल्लू, फज़ल मोहम्मद एवं सह आरोपी असलम खां व मो. रउफ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं गवाहों को पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे ने आठ गवाहों को परीक्षित कराते आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। अभियोजन गवाहों को कोर्ट में हाजिर कराकर उन्हें परीक्षित कराने में कोर्ट मुहर्रिर राजनाथ यादव की अहम भूमिका रही,जिसके चलते समय से गवाही पूरी हो जाने की वजह से मुकदमा आज अपने अंजाम तक पहुँच सका। मामले में उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी जज पूनम सिंह ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है । जिनकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 दिसम्बर की तारीख तय की है।