*सराय अचल-हत्याकांड, गैंगस्टर एवं हमले के केस में आरोपियों को झटका*
*ऊंचगांव कांड में दो महिलाओं को राहत,चार हमलारोपियों की भी जमानत मंजूर*
*रिपोर्ट-दिनेश श्रीवास्तव*
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सुलतानपुर। बहुचर्चित सराय अचल एवं ऊंचगांव हत्याकांड समेत अन्य गम्भीर मामलों में आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों मे जमानत अर्जियां प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज ने ऊंचगांव कांड की आरोपी महिलाओं समेत अन्य को राहत दी है। वहीं हमला एवं हत्या के आरोप में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
मालूम हो कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सराय अचल गांव से जुड़े शिव बहादुर सिंह हत्याकांड में आरोपी रमेश यादव की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। वहीं बहुचर्चित ऊंचगांव हत्याकांड में आरोपी महिला सपना व गुड़िया की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। बल्दीराय थाना क्षेत्र के शिवराजपुर भटपुरवा गांव से जुड़े हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी त्रिलोकी की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी,वहीं दोस्तपुर थाना क्षेत्र से जुड़े हमले के मामले में आरोपी दिनेश कुमार, चंदन सोनकर व रवीन्द्र सोनकर की तरफ से जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट में प्रस्तुत की गयी। बल्दीराय व दोस्तपुर थाना क्षेत्र से जुड़े मामलों में जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के *अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा* ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध को गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जाहिर किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज ने हमले से जुड़े आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। वहीं इसी अदालत ने ऊंचगांव हत्याकांड की आरोपी महिलाओं की जमानत मंजूर कर ली।वहीं जिला जज की अदालत ने सराय अचल-हत्याकांड के आरोपी रमेश यादव की जमानत खारिज कर दी। कादीपुर थाना क्षेत्र से जुड़े गैंगस्टर आरोपी नरेन्द्र उर्फ रिंकू की तरफ से जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत की गयी। सुनवाई के दौरान *विशेष शासकीय अधिवक्ता अल्का सिंह* ने नरेन्द्र की लम्बी क्रिमिनल हिस्ट्री बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट आशारानी सिंह ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। वहीं गोसाईगंज थाना क्षेत्र स्थित महमूदपुर गांव निवासी शिवप्रकाश सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर हुए हत्या के प्रयास मामले में आरोपी आशीष सिंह पुत्र राजनरायण सिंह की तरफ सेे प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे चतुर्दश की अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आशीष को घटना के समय लखनऊ स्थित एक हास्पिटल में भर्ती होने का तर्क रखते हुए बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अभियोजन के निजी *अधिवक्ता अंकुश यादव* ने आशीष की तरफ से दाखिल मेडिकल प्रपत्रों पर सवाल उठाते हुए उसे संदिग्ध बताया और घटना में आशीष की मुख्य भूमिका बताते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश आशारानी सिंह ने हमलारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी आशीष के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 82 की कार्यवाही भी करीब ढाई महीने पूर्व ही जारी हो चुकी है। लेकिन प्रकरण की तफ्तीश कर रहे जयसिंहपुर के पूर्व थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह की ढिलाई की वजह से वह न तो अब तक गिरफ्तार हो सका और न ही कुर्की की कार्यवाही ही कराई गई। इसके अलावा नामजद सह आरोपी विक्रम सिंह उर्फ शनि को भी पुलिस संरक्षण देने में जुटी रही। मामले की तफ्तीश कर रहे नवागत थाना प्रभारी बीएस यादव ने शीघ्र ही प्रभावी कार्यवाही का दावा किया है।