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सुल्तानपुर के दोस्तपुर में आबकारी सिपाही की हत्या का मामला, जानिये कोर्ट में क्या हुई कार्यवाही

 

सुल्तानपुर

अंकुश यादव

*आबकारी सिपाही हत्याकांड में लवकुश मिश्रा को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए दूसरी बार कोर्ट को करना पड़ा आदेश*
*आज सुबह नौ बजे से आठ घण्टे के थानाध्यक्ष राघवेंद्र रावत की मिला है रिमांड का समय*
*हत्या से जुड़े अहम सबूत मिलने की जताई जा रही सम्भावना*
*पहली बार कोरोना पाजिटिव आने की वजह से रुक गई थी पुलिस रिमांड की कार्यवाही*

सुलतानपुर। बहुचर्चित आबकारी सिपाही सुनील यादव हत्याकांड में आरोपी लवकुश मिश्रा को वारदात से जुड़े साक्ष्य बरामद कराने को लेकर विवेचक की मांग पर आठ घंटे के लिए पुलिस रिमांड की दूसरी बार कोर्ट की अनुमति मिली है। आज बुधवार को सुबह नौ बजे से लवकुश मिश्रा को निर्धारित समय सीमा तक दोस्तपुर थानाध्यक्ष पुलिस रिमांड पर रखेंगे। पहली बार हत्यारोपी लवकुश के कोरोना पाजिटिव आने की वजह से रिमांड की कार्यवाही रोकनी पड़ी थी।
मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अलहदादपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आबकारी सिपाही सुनील यादव पर बीते 24 अगस्त को अवकाश पर घर आये होने के दौरान चरी काटने जाते समय पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही आरोपीगण लवकुश मिश्रा,चंचल व जितेंद्र ने मिलकर हमला बोल दिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा पुलिस के हाथ नहीं लगा और चुपके से आत्मसमर्पण कर जेल चला गया था। जिसकी वजह से घटना से जुड़े कई अहम सबूत पुलिस अभी जुटा नहीं पाई थी इसी की मांग को लेकर पूर्व थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में लवकुश मिश्रा को पुलिस रिमांड पर देने की मांग को लेकर अर्जी दी थी। विवेचक की मांग पर लवकुश मिश्रा जेल से तलब हुआ और पुलिस रिमांड पर देने अथवा न देने को लेकर बहस चली।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सीजेएम हरीश कुमार ने बीते चार सितम्बर के लिए लवकुश मिश्रा को पुलिस रिमांड पर देने की अनुमति प्रदान की थी। निर्धारित समय पर कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह लवकुश मिश्रा को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए जिला कारागार भी पहुंचे,लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि लवकुश मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हत्यारोपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से पुलिस रिमांड की कार्रवाई रोकनी पड़ी, नतीजतन तत्काल कोर्ट पहुंचकर विवेचक ने खड़ी हुई इस समस्या के विषय में प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट को अवगत कराया। इसी वजह से काफी दिनों से लवकुश मिश्रा पर पुलिस रिमांड की कार्रवाई रुकी हुई थी। कल मंगलवार को दोस्तपुर के नये थानाध्यक्ष राघवेंद्र रावत ने पुलिस रिमांड को लेकर अर्जी दी, जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी विजय कुमार ने पुलिस की मांग को जायज बताते हुए हत्यारोपी लवकुश को घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रिमांड पर दिया जाना उचित बताया।जिस पर सुनवाई के पश्चात सीजेएम हरीश कुमार ने आज बुधवार को सुबह 9 बजे से 8 घंटे के लिए लवकुश को पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। हत्या से जुड़ा शायद यह पहला मामला है जिसमें आरोपी की पुलिस रिमांड के लिए दूसरी बार कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा है।

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