*’दयाशंकर’ हत्याकांड में दोषियों को उम्र-कैद की सजा व कोर्ट ने ठोंका 1.10 लाख का अर्थदंड*
*अपर सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी शिवभोले निषाद व रुदई निषाद को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा*
*12 साल पहले गोशाईगंज थाने में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर साजिशन हत्या के शिकार हुए दयाशंकर की मौत के मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर । बारह वर्ष पूर्व साजिशन मौत के घाट उतारे गये दयाशंकर हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दो आरोपियो को दोषी करार दिया है। जिन्हें अदालत ने उम्र-कैद एवं एक लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गोसाईगंज मधुवन गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले शिवभोले निषाद एवं रुदई निषाद के खिलाफ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र निवासी अभियोगी अमर बहादुर ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उसके भाई दयाशंकर को 22 जुलाई 2010 को आरोपी शिवभोले ने बीमारी का बहाना बताकर अपने घर बुलाया था,जिसके बाद से दयाशंकर वापस ही नही लौटा,काफी खोजबीन के बाद दो दिन पश्चात दयाशंकर का शव गोशाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बेलहरी घाट पर मिला।अभियोगी के मुताबिक आरोपियो ने योजनाबद्व तरीके से उसके भाई दयाशंकर को बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में मामले का विचारण चला। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहो व अन्य साक्ष्यों को अदालत में पेश किया और आरोपियो को दोषी ठहराकर दण्डित किये जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों व तर्को को प्रस्तुत कर आरोपियो को बेकसूर बताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अभय श्रीवास्तव ने अभियुक्त शिवभोले निषाद व रुदई निषाद को उम्र-कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोषियो को 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।