*बीएसएफ जवान पर प्राणघातक हमले के आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट*
*करीब पौने दो साल पहले कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से आठ आरोपियों ने किया था हमला*
*स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट इंतेखाब आलम की अदालत ने गौरीगंज कोतवाल को दिया है गिरफ्तारी का आदेश*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। बीएसएफ जवान पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में कई महीनों से गैरहाजिर चल रहे आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। स्पेशल जज इंतेखाब आलम की अदालत ने इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गौरीगंज कोतवाल को आदेशित किया है।
मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सकरावा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले देवनाथ बीएसएफ जवान है। जिन्होंने 5 जून 2020 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान वह छुट्टी लेकर घर पर आए थे, इस दौरान वह अपने दरवाजे के सामने ईट बिछा रहे थे,तभी आरोपीगण धीरेंद्र, हरिराम चौहान, रामकरन,अमरनाथ, राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र, वीरेंद्र पुत्र रामराज व वीरेंद्र पुत्र रामकरन ने धारदार हथियार, कुल्हाड़ी -डंडा आदि लेकर हमला बोल दिया। अपना बचाव करने के लिए बीएसएफ जवान देवनाथ घर में भागे तो आरोपियों ने घर में भी घुसकर उन्हें जमकर मारा-पीटा। हमले में बीएसएफ जवान को काफी चोटें आई। इस मामले में देश की सेवा कर रहे बीएसएफ जवान को आई चोटों को देखने के बाद भी पुलिस को तरस नहीं आया और उन्होंने आरोपियों के प्रभाव में पहले तो हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया,फिर उन्हें अन्य तरीकों से संरक्षण देते रहे। यही नहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने भी आरोपियों के प्रभाव में मेडिकल में खेल किया और चोटों तरीके से चोटों को मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाया ही नहीं गया।जैसे-तैसे कुछ दिनों तक डॉक्टर की रिपोर्ट व सलाह के आधार पर बीएसएफ जवान का इलाज चलता रहा ,लेकिन जवान की हालत में सुधार होने के बजाय बिगड़ने पर अन्य अस्पताल में उसका मेडिकल हुआ तो सिर में लगे चोट के स्थान पर बांस की फाज्जियाँ मिली, जिसके बाद ऑपरेशन हुआ तो स्थिति में सुधार हुआ। मामले आई चोटों के आधार पर बाद में पुलिस ने भादवि की धारा 308 की बढ़ोतरी की और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। मामले में हरिराम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर माह जनवरी 2021 में ही जमानत करा चुका है,जबकि आरोपी अमरनाथ ने बीते 18 जनवरी को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। मामले में आरोपी गजेंद्र को दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करना बताया जा रहा है,जबकि चार्जशीटेड धीरेंद्र, रामकरन, वीरेंद्र पुत्र रामराज,सुरेंद्र कुमार,वीरेंद्र पुत्र रामकरन के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट चल रहा है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जज इंतेखाब आलम ने गौरीगंज कोतवाल को आदेशित किया है। बीएसएफ जवान देवनाथ के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस आरोपियों के प्रभाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इस प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों से भी शिकायत हुई है। जिस पर पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र गैरहाजिर चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कराने का दावा किया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है।