*एसओ गोसाईगंज एवं विवेचक ने करीब आधा दर्जन केस का रिकार्ड होने के बावजूद आरोपी की जीरो बताई क्रिमिनल हिस्ट्री,कोर्ट ने तलब कर मांगा जवाब*
*युवक को ब्लैकमेल कर धन उगाही करने एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में जेल गए आरोपी दिनेश निषाद उर्फ दिन्नी की पुलिस ने बताई जीरो क्रिमिनल हिस्ट्री*
*अभियोजन पक्ष ने आरोपी को नाजायज लाभ पहुँचाने की नीयत से क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाने व आत्महत्या के पहले वायरल वीडियो को तफ्तीश का अंग अब तक न बनाने का लगाया आरोप*
*जज मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने पुलिस की झूठी रिपोर्ट पर लिया संज्ञान,पुलिस पर केस दर्ज कर कार्यवाही करने की उठी मांग,12 को है पेशी*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। ब्लैकमेलिंग कर युवक को प्रताड़ित करने एवं उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में जेल गए आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बावजूद सच्चाई छिपाकर जीरो क्रिमिनल हिस्ट्री बताने पर एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार सिंह की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के जरिये सामने लाई गई क्रिमिनल हिस्ट्री एवं वायरल वीडियो को विवेचना का अंग अब तक न बनाने की सूचना पर संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष एवं विवेचक को 12 अक्टूबर के लिए स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सिरवारा फरीदपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले पुतून ने गांव के ही आरोपी दिनेश निषाद उर्फ दिन्नी की ब्लैकमेलिंग व धन उगाही से प्रताड़ित होकर बीते 18 अगस्त को जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। पुतून ने दिनेश निषाद की प्रताड़ना से संबंधित अपना बयान जारी कर उसका वीडियो भी आत्महत्या से पहले वायरल किया था,उसी के बाद ही जहर खाकर जान देने की बात सामने आई थी। इस मामले में मृतक पुतून की भाभी मंगला निषाद की तहरीर पर आरोपी दिनेश निषाद उर्फ दिन्नी निवासी सिरवारा के खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ और मामला चर्चा में आने पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की। इसी मामले में आरोपी दिनेश निषाद उर्फ दिन्नी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन है। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के क्रम में थानाध्यक्ष गोसाईगंज से आरोपी दिनेश निषाद से जुड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री एवं मुकदमे से जुड़े अभियोजन प्रपत्र को तलब किया था, जिसके संबंध में थानाध्यक्ष व विवेचक की ओर से अदालत को प्रेषित की गई आख्या में दिनेश उर्फ दिन्नी का कोई अपराधिक इतिहास बताया ही नहीं गया है,जबकि मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता कृपाशंकर सिंह ने आरोपी दिनेश उर्फ दिन्नी की करीब आधा दर्जन मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री का ब्यौरा अपनी आपत्ति के साथ पेश किया है,जिसे सुनकर अदालत थानाध्यक्ष व विवेचक की इस भ्रामक आख्या से दंग रह गई। अदालत अभियोजन पक्ष के जरिए दी गई जानकारी पर संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष गोसाईगंज व विवेचक को कारण बताओ नोटिस जारी कर आगामी 12 अक्टूबर के लिए व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। अभियोजन पक्ष के आरोप के मुताबिक पुलिस आरोपी दिनेश उर्फ दिन्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से इस तरीके से झूठी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर रही है, इतना ही नहीं पुलिस पर आत्महत्या से जुड़ी वायरल वीडियो को भी अब तक विवेचना के अंग के रूप में संकलित न करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने थानाध्यक्ष व विवेचक के खिलाफ अर्जी देकर उनके खिलाफ पुलिस एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में थानाध्यक्ष गोसाईगंज व विवेचक की कार्यशैली संदेहो से घिरी हुई है,अदालत के इस कड़े रुख से थानाध्यक्ष एवं विवेचक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।