*अवैध सम्बन्धो के शक में नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या में दो को उम्र कैद*
*अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने सुनाया फैसला, लगाया एक लाख का अर्थदण्ड*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में दो आरोपियोें को दोषी करार दिया है। जिन्हें सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के गौरा परानी गांव से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले आरोपी रामू कोरी उसके साथी शोभे उर्फ शोभाराम, पूनम एवं श्यामलली के खिलाफ अभियोगी रामनरायन कोरी ने 16 दिसम्बर 2012 की घटना बताते हुए हलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक रामू कोरी व अन्य आरोपियों ने मिलकर अवैध सम्बंध के शक में उसके भाई रिंकू को साजिश के तहत अपने घर पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक मुल्जिमानों ने शव के साथ छेड़छाड़ कर साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया। इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में पूनम व श्यामलली को क्लीनचिट मिल गयी। शेष दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जिनके विरूद्ध एडीजे पंचम की अदालत में विचारण चला। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह ने अपने साक्ष्यों एवं गवाहों को पेश कर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा से दण्डित किए जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपियों को बेकसूर बताते हुए उन्हें निर्दोष करार दिए जाने की मांग की। उभय पक्षों कों सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं कुल एक लाख रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत रकम वादी के पक्ष में देने का आदेश पारित किया है।