Chull News
ब्रेकिंग न्यूज़
सुल्तानपुर

मासूम से दुष्कर्म एवं हत्या में दोषी को उम्र कैद,अदालत ने ठोंका 50 हजार का जुर्माना। पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने घिनौने अपराध के लिए आरोपी को सुनाई सजा। स्पेशल जज राहुल प्रकाश की अदालत ने दोषी अरुण सिंह को सुनाई सजा। करीब छह वर्ष पूर्व वारदात को दिया गया था अंजाम,अज्ञात के विरूद्ध हुआ था मुकदमा। तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आया था अरुण सिंह का नाम,आज तक नही मिली किसी अदालत से जमानत। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है मामला

*मासूम से दुष्कर्म एवं हत्या में दोषी को उम्र कैद,अदालत ने ठोंका 50 हजार का जुर्माना*

Advertisement

*पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने घिनौने अपराध के लिए आरोपी को सुनाई सजा*

*स्पेशल जज राहुल प्रकाश की अदालत ने दोषी अरुण सिंह को सुनाई सजा*

*करीब छह वर्ष पूर्व वारदात को दिया गया था अंजाम,अज्ञात के विरूद्ध हुआ था मुकदमा*

*तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आया था अरुण सिंह का नाम,आज तक नही मिली किसी अदालत से जमानत*

*अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है मामला*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
————————————————–
सुलतानपुर। नौ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में स्पेशल जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने दोषी को उम्र कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी की नौ वर्षीय मासूम पुत्री की 26 जून 2014 को हत्या कर लाश फेंकी मिली। मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया था। जिसे घर से उठा ले जाकर वारदात को कारित किया गया था, इस मामले में अभियोगी ने अज्ञात के विरुद्ध दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के दौरान संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी आरोपी अरुण सिंह का नाम प्रकाश में आया। जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियोगी को पूर्व में पटाई पर दी गई जमीन वापस ले लेने के चलते फर्जी केस में फंसाने का तर्क रखा और आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी ने अपने साक्ष्य एवं तर्कों को पेश कर अरुण सिंह को ही घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज राहुल प्रकाश ने आरोपी अरुण सिंह को मासूम से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में दोषी करार दिया। जिसे अदालत ने उम्र कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि घटना के बाद ही अरुण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था,जिसकी जमानत आज तक मंजूर नहीं हो सकी और मामले का ट्रायल भी पूरा हो गया। अपने मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने व उसके हत्यारे को कोर्ट से सजा का फैसला आने पर मृतका मासूम के परिजनों ने संतोष व्यक्त करते हुए अपनी बेटी को आज न्याय मिलने की बात कही।

Related posts

महिला के साथ हो गई बड़ी वारदात, मासूम बेटी ने किया खुलासा तो मच गया हड़कंप

Chull News

सड़क हादसे में दरोगा सिपाही घायल,एक युवक की मौत

Chull News

हाथों में चप्पल लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने बाढ़ के पानी मे उतरी सांसद मेनका गांधी,नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी लिया जायजा

Chull News

Leave a Comment