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इब्राहिमपुर काण्ड में कोर्ट के आदेश पर दूसरे पक्ष पर भी 21 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

सुल्तानपुर में दुर्गापूजा विसर्जन यात्रा के दौरान हुये विवाद कि यादें एक बार फिर ताजा हो चुकी है। इस मामले में पुलिस की एक तरफा कार्यवाही को झटका लग गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष का भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब दूसरे पक्ष के 21 नामजद और डेढ़ दो सौ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है।

दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है बल्दीराय थानाक्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव से। जहां बीते 10 अक्टूबर को दुर्गापूजा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसी दरम्यान मस्जिद के सामने विवाद हो गया। मामला इस कदर बिगड़ गया था कि पथराव शुरू हो गया था। दर्जनों लोग दोनों पक्ष के विवाद में घायल भी हुये थे। लेकिन पुलिस ने एक पक्ष की ही रिपोर्ट दर्ज कर मामले में कार्यवाही शुरू कर दी थी। जबकि दूसरा पक्ष कार्यवाही के लिये दर दर की ठोंकरे खा रहा था लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। लिहाजा दूसरे पक्ष के पीड़ित मोहम्मद अमजद ने न्यायालय की शरण ली, सुनवाई के दौरान एसीजेएम ने 21 नामजद और करीब डेढ़ सौ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद बीते 6 जनवरी को दूसरे पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने वालों में कई नामचीन व्यक्ति भी शामिल हैं। बहरहाल न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जहां एक पक्ष में खुशी का माहौल है वहीं दूसरे पक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है। बहरहाल मोहम्मद अमजद की माने तो थाने से न्याय मिलने पर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। अब कोर्ट जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा।

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