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सुलतानपुर

आत्महत्या के दुष्प्रेरण में जज पीके जयंत की अदालत ने दोषी पति को सुनाई पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा। आरोपी सास की दौरान विचारण हो चुकी है मौत,तीन दिन पूर्व कोर्ट ने आरोपी पति को ठहराया था दोषी,सजा पर आज आया कोर्ट का फैसला,पहुँचा सलाखों के पीछे। करीब चौदह वर्ष पूर्व पति व सास के खिलाफ दोस्तपुर थाने में प्रताड़ना एवं आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा।

*आत्महत्या के दुष्प्रेरण में जज पीके जयंत की अदालत ने दोषी पति को सुनाई पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा*

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*आरोपी सास की दौरान विचारण हो चुकी है मौत,तीन दिन पूर्व कोर्ट ने आरोपी पति को ठहराया था दोषी,सजा पर आज आया कोर्ट का फैसला,पहुँचा सलाखों के पीछे*

*करीब चौदह वर्ष पूर्व पति व सास के खिलाफ दोस्तपुर थाने में प्रताड़ना एवं आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। विवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम पीके जयंत की अदालत ने दोषी पति मुनौव्वर को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बेथरा गांव से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले मुनौव्वर के साथ अभियोगिनी अजीजा खातून ने घटना के करीब सात वर्ष पूर्व अपनी बेटी नुसरत जहां की शादी संपन्न कराई थी,जिसके तीन बच्चे भी थे। आरोप के मुताबिक मुनौव्वर की इसके पहले भी एक शादी हुई थी,जिसकी पहली बीबी के भी तीन बच्चे थे। अभियोगिनी के जरिये दोस्तपुर थाने में 19 जनवरी 2008 को दर्ज कराई गई एफआईआर में लगाये गए आरोप के मुताबिक मुनौव्वर का दोनो पत्नियों के अलावा अन्य किसी महिला से भी अवैध सम्बन्ध हो गया था,जिसकी वजह से वह अभियोगिनी की पुत्री नुसरत जहां को अक्सर प्रताड़ित करता रहा और अक्सर तलाक दे देने की धमकी देकर उसे कहीं जाकर मर जाने की बात कहता रहा। नुसरत को प्रताड़ित करने में सास किताबुल निशा की भी भूमिका बताई गई। आरोप के मुताबिक पति व सास की प्रताड़ना एवं रोज-रोज के ताने से विवश होकर नुसरत ने केबल तार से लटककर अपनी जान दे दी। इस मामले में आरोपी पति मुनौव्वर व सास किताबुल निशा के खिलाफ गम्भीर आरोपो में मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप-पत्र भी कोर्ट में दाखिल हुआ। मामले का विचारण एडीजे नवम की अदालत में चला। विचारण के दौरान आरोपी सास की मृत्यु हो गई। वहीं अकेले पति के खिलाफ चले विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता अतुल कुमार शुक्ल ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नुसरत को आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर लेने का तर्क रखते हुए आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जज पीके जयंत की अदालत ने बीते 20 नवम्बर को आरोपी पति को प्रताड़ना व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में दोषी ठहराया। जिसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने आज दोषी पति मुनौव्वर को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किये जाने जा फैसला सुनाया है।

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