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आप’ विधायक सोमनाथ को नहीं मिली बेल,जाना पड़ा जेल।यूपी के अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों पर की थी अभद्र टिप्पणी,जगदीशपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा।एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने तलब की विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री व अन्य अभिलेख,अभियोजन को दो दिन का समय।

*’आप’ विधायक सोमनाथ को नहीं मिली बेल,जाना पड़ा जेल*

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*यूपी के अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों पर की थी अभद्र टिप्पणी,जगदीशपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा*

*एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने तलब की विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री व अन्य अभिलेख,अभियोजन को दो दिन का समय*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। यूपी के अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों पर दिल्ली के ‘आप’ विधायक सोमनाथ भारती को विवादित बयान देना काफी मंहगा पड़ गया। इसी मामले में आज अमेठी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया। जिनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करने की मांग की।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पीके जयंत ने अभियोजन पक्ष की मांग पर क्रिमिनल हिस्ट्री व आवश्यक अभिलेख तलब करते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। जिसके पश्चात विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

मामला अमेठी जनपद स्थित जगदीशपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे से जुड़ा है। जहां पर बीते नौ जनवरी को हुई घटना का जिक्र करते हुए हरपालपुर के रहने वाले अभियोगी शोभनाथ साहू ने आम आदमी पार्टी के विधायक के जरिये एक प्रेसवार्ता में दिए गए विवादित बयान को लेकर जगदीश थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों में पैदा होने वालों बच्चों पर अभद्र टिप्पणी की है,जिससे आहत होकर अभियोगी ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले में अमेठी जिले की पुलिस जायस क्षेत्र से आरोपी विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर सोमवार को जिला न्यायालय सुलतानपुर ले आई। जहां पर पुलिस ने गैर जानकारी में पहले यह मामला सीजेएम कोर्ट के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड की याचना की,फिलहाल प्रकरण माननीय से जुड़ा होने के चलते सीजेएम ने मामले को अपने क्षेत्रधिकार से बाहर होना बताया। जिसके पश्चात पुलिस ने आरोपी विधायक को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पेश किया। जहां पर विधायक सोमनाथ भारती ने स्वयं एवं उनकी पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तारी को गलत बताया और रिमांड रिफ्यूज करने अथवा जमानत अर्जी प्रस्तुत कर रिहा करने की मांग की। वहीं शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने कोर्ट से आप विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करने व अभियोजन प्रपत्र पेश करने के लिए एक सप्ताह की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात जज पीके जयंत ने अभियोजन पक्ष को क्रिमिनल हिस्ट्री व अन्य अभिलेख पेश करने के लिए मात्र दो दिन का समय देते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है,नतीजतन विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट के आदेश पर रिमांड स्वीकृत होने के पश्चात न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल कोर्ट से तत्काल राहत न मिलने की वजह से नाराज विधायक ने कोर्ट की कार्यवाही पर भी सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में उसे चुनौती देने की बात कह डाली,इस दौरान कोर्ट परिसर में ही आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने नारेबाजी भी की और इन सब कार्यवाहियों के पीछे भाजपा को निशाने पर लेते हुए पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया। आरोपी विधायक के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी विधि विरुद्ध तरीके से असलहों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की आड़ में अदालत में भीड़ लगाए रहे,जिसके चलते उन्हें कोर्ट की फटकार भी खानी पड़ी और विवेचक महेंद्र सरोज के अलावा सभी पुलिसकर्मियों को कोर्ट से बाहर निकलना पड़ा। इस मामले में अदालत के आदेश से विधायक को बड़ा झटका लगा है,जिनकी जमानत पर अब 13 जनवरी को पुनः सुनवाई होगी।

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