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जज मनोज कुमार शुक्ल की कोर्ट ने दरोगा के खिलाफ सम्मन जारी करने का दिया आदेश,31 को होगी सुनवाई। स्टेनो जय प्रकाश वर्मा ने अभद्रता समेत अन्य आरोप लगाते हुए मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत की है कार्यवाही की मांग,कोर्ट ने लिया संज्ञान। बीते 17 मार्च को स्टेनो की बाईक का कटा था चालान,जिसके करीब 10 दिन बाद कोर्ट में लाया गया मामला। दरोगा वीरेंद्र सोनकर ने बताया गलत जगह पर सड़क पर बाइक खड़ी होने की वजह से अभियान के अंतर्गत कटा चालान,जिससे नाराज होने के कारण दिखाया जा रहा गलत मामला।

*जज मनोज कुमार शुक्ल की कोर्ट ने दरोगा के खिलाफ सम्मन जारी करने का दिया आदेश,31 को होगी सुनवाई*

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*स्टेनो जय प्रकाश वर्मा ने अभद्रता समेत अन्य आरोप लगाते हुए मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत की है कार्यवाही की मांग,कोर्ट ने लिया संज्ञान*

*बीते 17 मार्च को स्टेनो की बाईक का कटा था चालान,जिसके करीब 10 दिन बाद कोर्ट में लाया गया मामला*

*दरोगा वीरेंद्र सोनकर ने बताया गलत जगह पर सड़क पर बाइक खड़ी होने की वजह से अभियान के अंतर्गत कटा चालान,जिससे नाराज होने के कारण दिखाया जा रहा गलत मामला*

*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। बाइक का चालान कटने के कई दिनों बाद जिला न्यायालय में तैनात स्टेनो के जरिए अपने साथ हुई अभद्रता समेत अन्य आरोप लगाते हुए मानवाधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत अर्जी देकर अदालत से कार्रवाई की मांग की गई है। जिस पर संज्ञान लेते हुए एडीजे प्रथम/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार अधिनियम मनोज कुमार शुक्ल ने केस दर्ज कर दरोगा वीरेंद्र सोनकर के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश देते हुए 31 मार्च के लिए सुनवाई की तारीख तय की है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित निराला नगर चौकी क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर होली के एक दिन पहले यानी बीते 17 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए जिला न्यायालय में तैनात स्टेनो जयप्रकाश वर्मा ने मानवाधिकार अधिनियम संबंधित कोर्ट में अर्जी दी है। जिसमें आरोप लगाया है कि बीते 17 मार्च को वह करौंदिया ओवर ब्रिज के पास दुकान से कुछ आवश्यक सामान लेने गए थे,इस दौरान उन्होंने अपनी बाइक को सड़क के किनारे खड़ी कर दिया था। आरोप है कि इस दौरान निराला नगर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सोनकर आये और उनकी गाड़ी की फोटो खींचने लगे एवं पूंछे कि बाइक किसकी है, शिकायतकर्ता स्टेनो जयप्रकाश वर्मा के मुताबिक उन्होंने बाइक अपनी बताते हुए पूंछने का कारण दरोगा से पूंछा तो दरोगा उन्हें अपशब्द कहने लगे,अपशब्द बोलने पर जब स्टेनो ने मना करते हुए विरोध किया तो दरोगा ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए फर्जी केस दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी। शिकायत कर्ता का आरोप है कि दरोगा के इस व्यवहार से उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से वह अपने को अपमानित महसूस कर रहे है और उन्हें मानसिक आघात पहुँचा है। शिकायत कर्ता ने इस संबंध में अर्जी देकर मानवाधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत दरोगा को दंडित किए जाने की मांग की है। अर्जी पर संज्ञान लेते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार अधिनियम मनोज कुमार शुक्ल ने दरोगा वीरेंद्र सोनकर के खिलाफ केस दर्ज कर सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है। वही इस संबंध में दरोगा वीरेंद्र सोनकर का कहना है कि स्टेनो जय प्रकाश वर्मा की बाइक सड़क पर खड़ी थी, गलत जगह पर खड़ी होने की वजह से विभाग के निर्देशन में चल रहे अभियान के दौरान चालान काट दिया गया था इसी बात को लेकर वह नाराज हो गए और इसी वजह से गलत तरीके से मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। दरोगा का कहना है कि स्टेनो साहब चालान काटने के बाद अपना परिचय बता कर चालान निरस्त कराना चाह रहे थे,चालान निरस्त न होने की वजह से इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों में कौन सही, कौन गलत यह तो दोनो पक्षो के साक्ष्य व अदालत के निर्णय पर भविष्य में ही तय होगा।

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